दुर्ग । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने निर्वाचन कार्य मे कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही बरतने व लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 20 क तथा सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियमो के विपरीत कार्य किये जाने के फलस्वरूप लीला राम साहू प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक अकोला (विकास खंड धमधा), भुवनेश्वर प्रसाद गर्ग प्रधान पाठक शासकीय प्राथमिक पाठ शाला बेलोदी ( विकास खंड दुर्ग) और खूबचंद आडिल उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सम्भाग दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पाने की पात्रता होगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। निलंबन अवधि में श्री साहू का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी धमधा, श्री गर्ग का मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग तथा श्री आडिल का मुख्यालय जनपद पंचायत दुर्ग निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2025 अंतर्गत मतदान दल के पीठासीन अधिकारी के रूप में इनकी ड्यूटी क्रमशः नगर पालिक निगम दुर्ग, नगर पालिकपरिषद कुम्हारी/ अहिवारा में लगाई गई थी।
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