बिना अनुमति आंदोलन पर होगी संगठनात्मक कार्यवाही

बिना अनुमति आंदोलन पर होगी संगठनात्मक कार्यवाही
RO.NO. 12879/25

RO.NO. 12879/25

RO.NO. 12879/25

रायपुर । छत्तीसगढ़ में एनएसयूआई की जानकारी के बिना किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन करना प्रतिबंधित है. जानकारी के मुताबिक, एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशानिर्देशों के बाद यह आदेश जारी किया है.आदेश में उल्लेख है कि बिना सूचना के किसी भी प्रकार का प्रदर्शन किये जाने पर संबंधित पदाधिकारी के विरुद्ध सांगठनिक कार्रवाई की जायेगी. धरना या ज्ञापन से पूर्व क्षेत्रीय संगठन महासचिव एवं अपने जिला अध्यक्ष को कार्यक्रम की सूचना देना आवश्यक होगा। इस संबंध में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे ने कहा कि एनएसयूआई के नाम पर कुछ अन्य लोगों से मिले ज्ञापन और विरोध के बाद यह फैसला लिया गया है. बिना सूचना के प्रदर्शन से भी समस्या हुई। इसलिए यह आदेश जारी करना पड़ा. इस संबंध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि पार्टी कार्यक्रमों के लिए एक अनुशासन है. अनुशासन बनाए रखने के लिए ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है.बलौदाबाजार, सूरजपुर और रायपुर में केससूत्रों के मुताबिक, बलौदाबाजार की घटना में एनएसयूआई पदाधिकारी पर एफआईआर, सूरजपुर की घटना और रायपुर में गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शन के बाद संगठन पर दबाव बढ़ गया है। साथ ही प्रदेश कांग्रेस के बढ़ते दबाव के कारण एनएसयूआई को यह पत्र जारी करना पड़ा.