पास्को एक्ट में पांच साल की सजा

पास्को एक्ट में पांच साल की सजा
RO No.12784/129

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दुर्ग। राजू साहू नामक 45 साल के अभियुक्त को पास्को एक्स में दोषी पाए जाने पर पांच साल कारावास की सजा दुर्ग न्यायालय के अपर सत्र न्यायधीश ने सुनाई है।  अभियुक्त राजू साहू, छावनी थाना के बैकुंठपुर का निवासी है। 
6 जुलाई 2023 को 12 साल की लड़की अपने घर से ट्यूशन जाने निकली थी। रास्ते में आरोपी ने उसे जबरन रोक लिया और अश्लील हरकत किया। दूसरे दिन अपने पिता के साथ थाने पहुंच कर एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया। विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने मामले की पैरवी किया। मुजरिम को अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई है। मुजरिम अभी केंद्रीय जेल दुर्ग में बंद है। जेल में उसका काटा हुआ समय सजा में समायोजित होगी।