गौ सेवक की हत्या का आतंकी कनेक्शन, प्रदेश में UAPA के तहत पहला मामला दर्ज

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RO No.12784/129

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लैपटॉप एंड मोबाइल हिस्ट्री से आतंकवादी संगठन से जुड़े तार मिले


कवर्धा।   कवर्धा में गत 20 जनवरी को गौ सेवक साध राम यादव की सामूहिक रूप से हत्या कर दी गई थी, जिसमें पुलिस ने छह आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच में जुटी थी आज मुख्य आरोपी अयाज खान और उसके साथी पर आतंकवादी संलिप्तता में शामिल होने का खुलासा कर उनके खिलाफ *UAPA  यू ए पी ए (आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड)* कानून के 15 व 16 धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है ।


कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि उक्त UAPA आतंकवादी क्रियाकलापों के लिए दंड टेररिस्ट एक्ट को परिभाषित करता है जिसमें कोई भी ऐसी घटना जो जनता में भय व आतंक पैदा करने के लिए किया जाए उसे जोड़ा गया है, क्योंकि इस हत्या का जो उद्देश्य था डर फैला रहा था 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था उसके पहले 20 जनवरी को ISIS आतंकवादी की संगठन की तरह गला रेत कर हत्या गई क थी और जिसकी लाश सड़क पर फेंक दी गई थी जिससे लोगों में दहशत फैले।


 कवर्धा एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुख्य आरोपी आयज़ खान के मोबाइल एवं लैपटॉप से हमें सबूत मिले हैं जिससे उसकी आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का इशारा करती है आगे मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभिषेक पल्लव ने बताया कि मुख्य आरोपी अयाज खान के मोबाइल की कॉल डिटेल व लैपटॉप की ब्राऊज़िंग एवं सोशल मीडिया की हिस्ट्री से पता चलता है कि वह लगातार कश्मीर एवं अन्य राज्यों में गया था वह काफी संदिग्ध लोगों से उनके संबंध थे, जो की ISIS जैसे आतंकी संगठन से जुड़े हैं , सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एवं आंखों देखी गवाहो से पता चलता है कि यह कट्टर इस्लामिक आतंकवादी संस्था के संपर्क में रहने के कारण उन्हें कवर्धा में दहशत फैलाने के उद्देश्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है इन्हीं कारण इनके ऊपर UAPA की धारा 15 व 16 लगाया गया है, भविष्य में जांच के चलते और में अन्य धरा भी लगाई जाएगी और कुछ लोग जो इस षड्यंत्र के हिस्सेदार है उनकी भी गिरफ्तारी संभव होगी