सिरौली गोली कांड का माटर माईड सहित अन्य आरोपीयों के साथ महिला आरोपी गिरफ्तार 

सिरौली गोली कांड का माटर माईड सहित अन्य आरोपीयों के साथ महिला आरोपी गिरफ्तार 
RO No.12784/129

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- आरोपियों द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति एवं जमीन जायजाद हड़पने के लिए रची गयी थी साजिश
- धारा 307,34 ता.हि. व 25,27, आम्र्स एक्ट की कार्यवाही कर पुलिस ने भेजा जेल
- 26.02.2024 को ग्राम सिरौली में बेवा महिला पर किया गया था देशी कट्टा से फायर
-  एक लाख रूपये में हत्या करने की दी गई थी सुपारी
-  मध्य प्रदेश से आये थे शुटर
- हत्या के लिये साप्ताहिक बाजार का दिन चयन किया गया था
मनेन्द्रगढ़  (खगेन्द्र यादव)। मनीष कुमार आप स्व. रामलाल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सिरौली थाना मनेन्द्रगढ़, रेशमा देवी पति मनीष कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिरौली थाना मनेन्द्रगढ़, कमलेश सिंह आ. स्व. प्रेम लाल गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बकेली थाना पाली जिला उमरिया (मप्र), दल प्रताप सिंह उर्फ  गुड्डा आ. स्व. त्रिभुवन सिंह गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लसेनीपानी खम्हरियों चौकी झीक बिजुरी थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.), संतोष अगरिया आ. सिरलू अगरिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बहरीडोल खम्हरियों चौकी झीक बिजुरी थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.), मुमसेन अगरिया आ. मोहना अगरिया उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 रेडूला कुदरीटोला थाना को
26 फरवरी 2024 को सिटी कोतवाली मनेद्रगढ़ में प्रार्थिया कुमारी दीपिका अगरिया के द्वारा थाना आकर मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई कि 2 अज्ञात व्यक्ति पानी पीने के बहाने बड़ी मां कुन्ती के पास आये और जान से मारने की नियत से गोली मारकर भाग गये है । जिसकी रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
घटना स्थल का मौका मुआयना पुलिस अधीक्षक चन्द्रमोहन सिंह के द्वारा निरीक्षण करने पर आरोपी की गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये जाने के पश्चात् लगातार निरंतर कड़ी मेहनत से विवेचना की गई जो विवेचना के दौरान अनुविभागीय अधिकारी मनेन्द्रगढ़ एवं उप पुलिस अधीक्षक मनेन्द्रगढ़ व थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़ तथा विशेष टीम के द्वारा मुखवीर सूचना एवं घटना की सूक्ष्मता से कड़ी दर कड़ी जांच करने पर
मनीष कुमार आप स्व. रामलाल उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम सिरौली थाना मनेन्द्रगढ़, रेशमा देवी पति मनीष कुमार उम्र 30 वर्ष निवासी ग्राम सिरौली थाना मनेन्द्रगढ़, कमलेश सिंह आ. स्व. प्रेम लाल गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बकेली थाना पाली जिला उमरिया (म.प्र.), दल प्रताप सिंह उर्फ  गुड्डा आ.स्व. त्रिभुवन सिंह गोंड उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम लसेनीपानी खम्हरियों चौकी झीक बिजुरी थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.), संतोष अगरिया आ. सिरलू अगरिया उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम बहरीडोल खम्हरियों चौकी झीक बिजुरी थाना जैतपुर जिला शहडोल (म.प्र.), मुमसेन अगरिया आ0 मोहना अगरिया उम्र 60 वर्ष निवासी वार्ड नं. 06 रेडूला कुदरीटोला थाना को अपराध में संलिप्त  पाया गया।

आहता कुन्ती का ही भतीजा मनीष एवं उसकी पत्नी रेश्मा के द्वारा जमीन, पैसे, एवं नौकरी की चाह में वेवा कुन्ती बाई जो शासकीय स्कूल कोचारी में चपरासी (नृत्य) के पद पर पदस्थ है जिसकी हत्या कर नौकरी एवं सम्पत्ति हडपने की चाह पर हत्या करने का मनोइच्छा जागृत हुई जिसके पश्चात् मनीष अपने ससुर ग्राम रेउला निवासी भुमसेन अगरिया से घटना कारित करने की योजना के संबंध में बताया जो मोटर सायकल से अपने साडू संतोष अगरिया के पास लेकर गया जो संतोष अगरिया, कमलेश गोंड से मिलाया तथा एक लाख रूपये में वेवा कुन्ती बाई की हत्या करने का सौदा तय हुआ जिसे संतोष के द्वारा कमलेश गोंड को देशी कटूटा व गोली दिया गया। बाद घटना ग्राम सिरौली के साप्ताहिक बाजार का दिन चुना गया। बाद मनीष के द्वारा घटना दिनांक को फोन कर कमलेश एवं उसके साथी दल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डा के साथ मोटर सायकल पर आये जिन्हें मनीष के द्वारा घटना कारित करने के लिये ग्राम सिरौली हसदेव नदी के पास छोड़कर अपने पत्नी बच्चों को बाजार जाने के लिये बोला एवं योजना क मुताविक रेश्मा अपनी ननंद कुमारी दीपिका एवं बच्चों को लेकर साप्ताहिक बाजार सिरौली चली गई घर पर अकेले वेवा कुन्ती वाई थी उसी समय शुटर कमलेश सिंह एवं दल प्रताप सिंह उर्फ गुड्डा के द्वारा योजनावद्ध तरीके से कुन्ती के घर पहुंचकर मनीष को पुछने के बहाने सके और महुआ दारू पीने के लिये पानी एवं गिलास मागे जो कमलेश बगल के दुकान से 2 पूर्ण फल्ली के पैकेट लेकर आये एवं महुआ दारू आंगन में कुर्सी में बैठकर पीये जो पुन: पानी मांगे तो कुन्ती पानी लेने जा रही थी उसी समय कमलेश अपने झोले से देशी कट्टा निकालकर हत्या करने की नियत से फायर किया जो गोली नहीं चलने पर कमलेश से कट्टा झीन कर गुड्डा घर के परछी में जाकर गोली मार कर दोनों घर के पीछे से भाग गये थे। जिन्हे पटना के बाद मृत्यु नहीं होने पर पुन: मृत्यु करने हेतु फोन करके रेश्मा के द्वारा सुपारी दी गई थी। मनीष एवं रेश्मा के द्वारा जमीन सम्पत्ति एवं नौकरी की चाह में अपराधिक षडयंत्र तैयार कर एक लाख रूपये में हत्या करने की सुपारी दी गई थी। अपराध क्रमांक 57/24 दर्ज कर धारा 307,34 ता.हि. व 25,27, आम्र्स एक्ट के तहत कार्यवाही कर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक अमित कौशिक थाना प्रभारी मनेन्द्रगढ़, निरीक्षक अमित कश्यप थाना प्रभारी पोडी सउनि राकेश शर्मा प्रधान आरक्षक, इस्तियाक खान राकेश शर्मा, महिला प्रधान आरक्षक बिनको कुजुर महिला आरक्षक साधना, इस्तिा श्रीवास्तव, एवं विशेष टीम से प्रधान आरक्षक पुष्कल सिन्हा, सुनील रजक, नीरज पढियार, आरक्षक भुपेन्द्र यादव, जितेन्द्र ठाकुर राकेश तिवारी, शहवाज खान एवं धाना मनेन्द्रगढ की स्टाफ की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन सिंह ने कहा इस ऑपरेशन में शामिल  समस्त स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपने तरफ  से इनाम की घोषणा करता हूँ साथ ही साथ आईजी सरगुजा से बात कर मामला सुलझाने वाले सभी पुलिस कर्मियों को इनाम भी दिलवाया जाएगा।