होम / बड़ी ख़बरें / दहेज में कार नहीं मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित करने का आरोप, पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का मामला दर्ज
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-उतई थाना क्षेत्र के उमरपोटी में नवविवाहिता की फांसी लगाकर आत्महत्या के मामले में मर्ग जांच के बाद कार्रवाई, आरोपी पति गिरफ्तार
दुर्ग। उतई थाना क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस ने मृतिका के पति विपुल यादव (25) के विरुद्ध धारा 80(2) बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 457/2026 पंजीबद्ध कर उसे 12 सितंबर को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार ग्राम उमरपोटी में 15 अगस्त 2026 को एक नवविवाहिता महिला द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना पर थाना उतई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मर्ग क्रमांक 75/2026, धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच प्रारंभ की।
मर्ग जांच के दौरान मृतिका के परिजनों एवं संबंधित व्यक्तियों के कथन लिए गए तथा उपलब्ध साक्ष्यों का संकलन और परीक्षण किया गया। जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ करीब एक वर्ष पूर्व हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह अपने ससुराल आई थी।
-कार नहीं मिलने को लेकर करता था विवाद
जांच के दौरान परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि मृतिका के माता-पिता द्वारा दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर उसका पति उससे बार-बार विवाद करता था। आरोप है कि इस दौरान उसे मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। घटना से एक दिन पूर्व भी कार को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होने तथा आरोपी के घर से चले जाने की जानकारी जांच में सामने आई।
मर्ग जांच के दौरान प्राप्त तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु से संबंधित अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
-दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि विवाह एवं पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना अथवा किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में प्राप्त शिकायतों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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