दुर्ग। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों और उनके चालकों की लगातार जांच की जा रही है। इसी जांच के दौरान शराब के नशे में स्कूल बस चलाते पाए गए चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने चालक को तीन दिवस के साधारण कारावास के साथ कुल 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
जानकारी के अनुसार, 7 सितंबर 2026 को यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा स्कूल बसों एवं चालकों की जांच की जा रही थी। इस दौरान गोपीराम विश्वकर्मा, चालक, को KPS कुठेला भाठा दुर्ग की स्कूल बस क्रमांक CG 07 CT 0968 शराब के नशे में चलाते हुए पाया गया। यातायात पुलिस ने तत्काल बस को जप्त कर चालक के विरुद्ध मोटर यान अधिनियम के तहत कार्रवाई की और प्रकरण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान माननीय न्यायालय ने धारा 185 मोटर यान अधिनियम के तहत चालक को 3 दिवस साधारण कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। वहीं धारा 184 के तहत 5 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार चालक पर कुल 15 हजार रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया।
अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में धारा 185 के तहत 30 दिवस तथा धारा 184 के तहत 10 दिवस अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। यानी जुर्माना जमा नहीं करने पर कुल 40 दिवस अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है।
-स्कूल प्रबंधन और शिक्षा विभाग को भेजी रिपोर्ट
यातायात पुलिस ने स्कूल बस चालक द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भेजी है। साथ ही आवश्यक कार्रवाई के संबंध में स्कूल प्रबंधन को भी पत्र प्रेषित किया गया है।
-बच्चों की सुरक्षा से समझौता नहीं
यातायात पुलिस दुर्ग ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और स्कूली बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। स्कूल बस चालकों को शराब अथवा किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन कर वाहन नहीं चलाने की सख्त हिदायत दी गई है। साथ ही निर्धारित सुरक्षा मानकों और यातायात नियमों का पालन करते हुए पूरी जिम्मेदारी एवं सतर्कता के साथ वाहन चलाने की अपील की गई है।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित चालक अथवा जिम्मेदार व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में यातायात पुलिस दुर्ग के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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