दुर्ग-भिलाई

स्टंटबाजी कर रील बनाने वाला चालक शराब के नशे में पकड़ा गया, पांच साथी भी नशे की हालत में मिले

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जामुल। थाना जामुल क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार और स्टंटबाजी करते हुए रील बनाने वाले बुलेट चालक के खिलाफ पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की। पुलिस जांच में चालक शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया। कार्रवाई के दौरान उसके पांच अन्य साथी भी शराब के नशे में थाना परिसर पहुंचे, जिनके विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार 7 सितंबर 2026 की रात करीब 2 बजे बुलेट क्रमांक CG 04 MY 3982 में तीन युवक सवार होकर तेज आवाज वाले मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ तेज गति और लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए स्टंट कर रील बना रहे थे। इससे दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। पुलिस स्टाफ ने तत्काल वाहन को रोककर चालक की जांच की। चालक पवन तिवारी, निवासी हाउसिंग बोर्ड, जामुल को शराब के नशे में वाहन चलाते पाया गया।
इस मामले में थाना जामुल में अपराध क्रमांक 646/2026 दर्ज कर धारा 281 बीएनएस तथा धारा 184, 185 मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
घटना के करीब पांच मिनट बाद काले रंग की बिना नंबर प्लेट वाली थार से कुछ युवक थाना परिसर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर उनका अल्कोहल परीक्षण कराया, जिसमें पांचों युवक शराब के नशे में पाए गए। सार्वजनिक स्थान पर शराब के नशे की स्थिति में पाए जाने और लोक शांति भंग करने के मामले में अंश कुमार (22), नमन पगार (19), अमित कुमार जयसवार (20), नितिन शर्मा (23) और आर्यन मिश्रा (21) के विरुद्ध धारा 36(च) आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
इसके अलावा बिना नंबर प्लेट, काले शीशे/फिल्म तथा आवश्यक वाहन दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर थार वाहन के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।
पुलिस के मुताबिक युवक देर रात सार्वजनिक स्थान पर मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज रफ्तार के साथ स्टंटबाजी कर रील बनाने का प्रयास कर रहे थे। इसके बाद शराब के नशे में थाना परिसर पहुंचकर पुलिस कार्रवाई में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन कर वाहन न चलाएं। सार्वजनिक सड़कों पर स्टंटबाजी, तेज गति अथवा खतरनाक तरीके से वाहन चलाकर स्वयं और दूसरों की जान जोखिम में न डालें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि बिना नंबर प्लेट, काले शीशे और आवश्यक दस्तावेजों के बिना वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।

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