दुर्ग-भिलाई

Big Breaking:अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम निर्माण में बड़ा फैसला पहले दुकानदारों का व्यवस्थापन तब बेदखली, जिला प्रशासन को Highcourt से बड़ा झटका

976240720260325441001624751.jpg

 

Image after paragraph

दुर्ग। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने झम्मन साहू बनाम छत्तीसगढ़ शासन एवं अन्य मामले में स्टेडियम परिसर के दुकानदारों को बड़ी राहत देते हुए जिला प्रशासन को अगले चार माह तक किसी भी प्रकार की बलपूर्वक बेदखली की कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया है। साथ ही न्यायालय ने प्रशासन को दुकानदारों द्वारा दिए गए पुनर्वास एवं वैकल्पिक व्यवस्था संबंधी आवेदनों पर सुनवाई कर कारणयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश भी दिए हैं। 
मामला दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम परिसर में वर्षों से संचालित दुकानों को खाली कराने के लिए जारी किए गए नोटिस से जुड़ा है। प्रशासन ने जर्जर भवन का हवाला देते हुए दुकानदारों को दुकानें खाली करने का निर्देश दिया था, जिसके विरुद्ध झम्मन साहू सहित अन्य दुकानदारों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने माना कि भवन जर्जर होने के कारण सार्वजनिक सुरक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह भी स्वीकार किया कि संबंधित दुकानदार लंबे समय से वहीं व्यवसाय कर रहे हैं और उनकी आजीविका उन्हीं दुकानों पर निर्भर है। इसलिए प्रशासन को निष्पक्ष एवं मानवीय प्रक्रिया अपनानी चाहिए। 
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि प्रशासन दुकानदारों के पुनर्वास अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के संबंध में दिए गए आवेदनों पर विचार करेगा, उन्हें सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद कारणयुक्त आदेश पारित करेगा। साथ ही चार माह तक कोई भी दमनात्मक या बेदखली की कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि इस अवधि में यदि जर्जर भवन में कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं दुकानदारों की होगी। 
अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में यह माना जा रहा है कि इस आदेश से स्टेडियम पुनर्निर्माण की जिला प्रशासन की प्रस्तावित कार्यवाही फिलहाल धीमी पड़ सकती है। अब प्रशासन को सीधे बेदखली की बजाय न्यायालय के निर्देशानुसार विधिसम्मत प्रक्रिया अपनानी होगी तथा पुनर्वास संबंधी आवेदनों पर विचार कर निर्णय लेना होगा।

एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

Related News

Advertisement

Popular Post

This Week
This Month
All Time

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

logo.webp

स्वामी / संपादक- पवन देवांगन

- बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल : dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

NEWS LETTER
Social Media

Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved

Powered By Global Infotech.