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म्युल अकाउंट नेटवर्क का भंडाफोड़: ऑनलाइन जुआ-सट्टा संचालित करने वाले 3 अंतर्राज्यीय आरोपी गिरफ्तार, 81 एटीएम कार्ड व 62 पासबुक जब्त

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भिलाई/दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने ऑनलाइन जुआ-सट्टा और अवैध वित्तीय लेन-देन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्युल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा किया है। थाना खुर्सीपार एवं एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई में तीन अंतर्राज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंकिंग दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए हैं।
पुलिस के अनुसार, आरोपियों के पास से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 05 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक लैपटॉप एवं एक हार्ड डिस्क बरामद की गई है। जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत लगभग ₹2.50 लाख बताई गई है।
जानकारी के अनुसार, 21 जून 2026 को थाना खुर्सीपार में पदस्थ सहायक उप निरीक्षक को सूचना मिली कि आईटीआई खेल मैदान के पास कुछ युवक मोबाइल और लैपटॉप के माध्यम से ऑनलाइन जुआ-सट्टा संचालित कर रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और तीन संदिग्धों को पकड़ा।
पूछताछ और प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को पैसों का लालच देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाते थे। इसके बाद संबंधित खातों की पासबुक, एटीएम कार्ड, चेकबुक और मोबाइल सिम अपने कब्जे में लेकर अवैध वित्तीय लेन-देन और ऑनलाइन सट्टा गतिविधियों में उपयोग करते थे। ऐसे खातों को साइबर अपराध की भाषा में “म्युल अकाउंट” कहा जाता है।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी “अन्ना रेड्डी” नामक ऑनलाइन बेटिंग एप्लीकेशन के माध्यम से सट्टा संचालन कर रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आईपीएल सीजन के दौरान इस नेटवर्क का संचालन रांची (झारखंड) से भी किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अजय मिश्रा (23), निवासी सेक्टर-01 भिलाई, दीपक कुमार (32), निवासी नालंदा, बिहार तथा करण कुमार सिंह (26), निवासी खुर्सीपार, भिलाई के रूप में हुई है।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं तथा छत्तीसगढ़ जुआ (प्रतिषेध) अधिनियम 2022 के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी व्यक्ति को अपना बैंक खाता, एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक या मोबाइल सिम उपयोग के लिए उपलब्ध न कराएं, क्योंकि इनका इस्तेमाल साइबर अपराध, ऑनलाइन सट्टा और वित्तीय धोखाधड़ी में किया जा सकता है। संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।

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