
दुर्ग। दुर्ग रेंज की उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति ने गुरुवार को थाना पुलगांव में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक प्रकरण में जप्त लगभग 7.88 करोड़ रुपये मूल्य के मादक पदार्थों का वैधानिक प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण किया। यह कार्रवाई पुलिस मुख्यालय रायपुर एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार की गई।
जानकारी के अनुसार थाना पुलगांव के अपराध क्रमांक 247/2026, धारा 8 एवं 18 एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त किए गए मादक पदार्थों को भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के एसएमएस-3 प्लांट में निर्धारित मानकों के अनुरूप नष्ट किया गया। नष्टीकरण से पूर्व पर्यावरण विभाग सहित अन्य संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति प्राप्त की गई थी।
उच्च स्तरीय ड्रग्स डिस्पोजल समिति के अध्यक्ष एवं दुर्ग रेंज के पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य के नेतृत्व में संपन्न इस कार्रवाई में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस महानिरीक्षक विजय अग्रवाल तथा आबकारी उपायुक्त शशांक कुमार भी उपस्थित रहे।
पुलिस के अनुसार प्रकरण में आरोपियों से लगभग 14 लाख 30 हजार 100 नग अफीम के पौधे, जड़, तना, पत्ती, फूल एवं फल, कुल 62,422.2 किलोग्राम वजन के साथ ही 62.540 किलोग्राम अफीम डोडा एवं 572 ग्राम अफीम युक्त सूखा मिश्रित डोडा बुक्की जप्त की गई थी। जप्त सामग्री का अनुमानित बाजार मूल्य करीब 7.88 करोड़ रुपये आंका गया है।
न्यायालयीन एवं वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद मादक पदार्थों का सुरक्षित और विधिसम्मत नष्टीकरण किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) सुखनंदन राठौर, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर सत्य प्रकाश तिवारी, उप पुलिस अधीक्षक पनिक राम कुजूर, उप पुलिस अधीक्षक शिल्पा साहू सहित पर्यावरण विभाग और बीएसपी के अधिकारी मौजूद रहे।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन, परिवहन, बिक्री अथवा सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें। पुलिस ने कहा कि नशे के विरुद्ध अभियान को सफल बनाने में जनता का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।
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