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Breaking: कर्तव्य में लापरवाही और अशिष्ट व्यवहार के आरोप में जनपद पंचायत दुर्ग के सीईओ निलंबित

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दुर्ग। दुर्ग संभाग के आयुक्त ने जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) रूपेश कुमार पाण्डेय को कर्तव्य निर्वहन में लापरवाही एवं आम नागरिकों के प्रति अशिष्ट व्यवहार के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, सुशासन तिहार के अंतर्गत आयोजित समाधान शिविर के दौरान एक वीडियो सामने आया था, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा नागरिकों के साथ अशिष्ट व्यवहार किए जाने का मामला प्रकाश में आया। वीडियो के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि अधिकारी द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरती गई तथा आमजन के प्रति अनुचित व्यवहार किया गया।
मामले को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर दुर्ग द्वारा संबंधित अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में प्रस्तुत स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
आयुक्त द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारी का आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के विपरीत है। नियमों के अनुसार प्रत्येक शासकीय सेवक का कर्तव्य है कि वह पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और शालीनता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करे तथा आम नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखे।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आयुक्त, दुर्ग संभाग ने रूपेश कुमार पाण्डेय को निलंबित किया है। निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
वहीं, कलेक्टर दुर्ग के प्रस्ताव के आधार पर महेन्द्र कुमार जांगड़े, प्रभारी सहायक परियोजना अधिकारी, जिला पंचायत दुर्ग को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ जनपद पंचायत दुर्ग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।

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