दुर्ग-भिलाई

48 निजी अस्पतालों को स्पष्टीकरण नोटिस जारी, 05 अस्पतालों का लायसेंस निरस्त 

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दुर्ग। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अभिजीत के निर्देशानुसार नर्सिंग होम अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत तथा आयुष्मान योजना के अंतर्गत एम्पेनल्ड दुर्ग जिले के सभी निजी अस्पतालों का एक माह के भीतर भौतिक निरीक्षण कर यथा निर्धारित चेक लिस्ट अनुसार निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु 04 निरीक्षण टीम का गठन किया गया था। प्रत्येक टीम में स्थानीय नगरीय निकाय, जिला आयुष कार्यालय, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि एवं अन्य सदस्य शामिल थे। सीएमएचओ डॉ. मनोज दानी से मिली जानकारी अनुसार जिले में संचालित 124 निजी अस्पतालों के निरीक्षण उपरांत टीम द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुरूप 48 अस्पतालों में कमी पाई गई, जिसके लिए 48 अस्पतालों को छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 के तहत स्पष्टीकरण 30 दिवस के भीतर प्रस्तुत किये जाने हेतु कलेक्टर द्वारा नोटिस जारी किया गया है।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. दानी के अनुसार अस्पतालों से प्राप्त जवाब की जॉच हेतु गठित टीम द्वारा 48 अस्पतालों का पुनः निरीक्षण किया गया। निरीक्षण उपरांत 05 निजी अस्पतालों में पाई गई कमियों की पूर्ति किया जाना नहीं पाया गया जो छत्तीसगढ़ राज्य उपचर्यागृह तथा रोगोपचार संबंधी अनुज्ञापन अधिनियम 2010 एवं नियम 2013 की अनुसूची 1 का भाग ङ (अस्पताल एवं नर्सिंग होम) में विहित मानकों का स्पष्ट उल्लंघन होना पाया गया, नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर 05 निजी अस्पतालों क्रमशः दाउजी मेमोरियल हॉस्पिटल जामगाँव आर पाटन, प्राची हॉस्पिटल, पुलगाँव, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, वार्ड नं 05 जामुल भिलाई, आई. एम. आई. हॉस्पिटल, न्यू खुर्सीपार भिलाई, आर्शीवाद नर्सिंग होम, जी.ई. रोड, भिलाई को नर्सिंग होम एक्ट के तहत प्रदत्त लायसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

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