होम / बड़ी ख़बरें / अवैध अफीम तस्करी मामले में दो और आरोपी गिरफ्तार, 304 ग्राम डोडा व ₹1.29 लाख नकद बरामद
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दुर्ग/बेमेतरा। अवैध अफीम खेती और तस्करी से जुड़े मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले की विवेचना के दौरान दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 304 ग्राम अफीम डोडा (चुक्की) और ₹1,29,000 नकद राशि बरामद की गई है।
पुलिस के अनुसार थाना पुलगांव अंतर्गत चौकी जेवरा–सिरसा में अपराध क्रमांक 247/2026 धारा 8, 18, 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत ग्राम समोदा में अवैध अफीम खेती का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकरण में पूर्व में विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर और छोटूराम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जा चुका है।
पुलिस रिमांड के दौरान आरोपी विकास बिश्नोई से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि अवैध रूप से उगाई गई अफीम से तैयार डोडा (अफीम फल) को कुछ लोग खरीदकर अपने होटल और ढाबों में रखकर बेचते थे। साथ ही आगे तैयार होने वाले डोडा को खरीदने की भी योजना बनाई गई थी।
प्राप्त सूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस टीम ने 15 मार्च 2026 को बेमेतरा–सिमगा रोड स्थित ग्राम कठिया में श्री रामदेव होटल और राजस्थानी हाईवे ढाबा में एनडीपीएस एक्ट के तहत वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए दबिश दी।
रेड कार्रवाई के दौरान आरोपी रणछोड़ राम उर्फ रणजीत के होटल के कमरे से 304 ग्राम अफीम डोडा (चुक्की), ₹1,29,000 नकद और एक मोबाइल फोन बरामद किया गया। वहीं आरोपी सुनील देवासी के पास से अफीम डोडा को चुक्की बनाने में प्रयुक्त मिक्सी (जार सहित) और एक मोबाइल फोन जब्त किया गया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है और मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों के संबंध में विवेचना जारी है।
गिरफ्तार आरोपी
1. रणछोड़ राम उर्फ रणजीत (50 वर्ष), निवासी ग्राम कुड़ी, थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा (राजस्थान), हाल मुकाम ग्राम कठिया, जिला बेमेतरा।
2. सुनील देवासी (28 वर्ष), निवासी ग्राम कुड़ी, थाना कल्याणपुर, जिला बालोतरा (राजस्थान), हाल मुकाम ग्राम कठिया, जिला बेमेतरा।
इस कार्रवाई में ACCU दुर्ग, थाना पुलगांव और चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त टीम की सराहनीय भूमिका रही।
पुलिस की अपील..
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन और व्यापार से जुड़ी किसी भी जानकारी की तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि ऐसे अपराधों पर प्रभावी कार्रवाई की जा सके।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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