दुर्ग। नंदिनी नगर क्षेत्र में लगातार आपराधिक गतिविधियों के माध्यम से दहशत फैलाने वाले गुण्डा बदमाश डॉ. दुष्यंत खोसला के विरुद्ध जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। जिलाधीश दुर्ग द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(ख) के तहत डॉ. दुष्यंत खोसला को एक वर्ष के लिए जिलाबदर किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार डॉ. दुष्यंत खोसला द्वारा नंदिनी नगर क्षेत्र के अहिवारा में क्लीनिक खोलकर व्यवसाय की आड़ में लोगों को डराने-धमकाने एवं मारपीट करने की लगातार शिकायतें सामने आ रही थीं। उसके विरुद्ध थाना नंदिनी नगर में मारपीट, धमकी एवं दहशत फैलाने के कुल 05 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। इन मामलों को देखते हुए उसे पूर्व में गुण्डा बदमाश की सूची में शामिल किया गया था, ताकि उसकी आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके।
इसके बावजूद अनावेदक के आचरण में कोई सुधार नहीं देखा गया और वह लगातार समाज विरोधी गतिविधियों के माध्यम से क्षेत्र में भय का माहौल उत्पन्न करता रहा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्ग पुलिस द्वारा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई हेतु जिलाधीश दुर्ग को प्रतिवेदन भेजा गया।
प्रतिवेदन पर विचार करते हुए दिनांक 08 जनवरी 2026 को जिलाधीश दुर्ग द्वारा आदेश पारित किया गया, जिसके तहत डॉ. दुष्यंत खोसला को जिला दुर्ग सहित सीमावर्ती जिले राजनांदगांव, रायपुर, धमतरी, बालोद एवं कबीरधाम की सीमाओं से एक वर्ष के लिए निष्कासित (जिलाबदर) किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना तथा आम नागरिकों को भयमुक्त वातावरण प्रदान करना है।
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