दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन के सहकारिता विभाग के अंतर्गत आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित, दुर्ग के बोर्ड की शक्तियों के प्रयोग हेतु एक अस्थायी समिति का गठन किया गया है। इस संबंध में आदेश दिनांक 15 दिसंबर 2025 को जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 49(8) एवं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 43-क के अंतर्गत गठित समिति में प्रीतपाल बेलचंदन को अध्यक्ष तथा नरेश यदु को उपाध्यक्ष के रूप में नामांकित किया गया है। यह समिति आगामी आदेश तक बैंक के बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगी।

उक्त आदेश पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुए पारित किया गया है, जिससे बैंक के कार्यों का संचालन सुचारु एवं प्रभावी रूप से किया जा सके। आदेश पर पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुहर अंकित है। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित विभागों एवं अधिकारियों को आवश्यक जानकारी एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दी गई है।
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