-महिला सुरक्षा कानून, आंतरिक शिकायत समिति एवं शिकायत प्रक्रियाओं की दी गई विस्तृत जानकारी
भिलाई। कल्याण महाविद्यालय में शनिवार को सभागार में महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति के तत्वाधान में नेशनल कमिशन फॉर वूमेन (NCW) के निर्देशानुसार POSH एक्ट (कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम) विषय पर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम में विद्यार्थियों को महिला सुरक्षा से संबंधित कानूनों, आंतरिक शिकायत समिति (ICC) की भूमिका और कार्यप्रणाली की विस्तृत जानकारी दी गई। एनसीडब्ल्यू द्वारा तैयार POSH एक्ट संबंधी वीडियो एवं पावर पॉइंट प्रस्तुति (PPT) के माध्यम से यह बताया गया कि किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न, भेदभाव या असुविधाजनक व्यवहार की स्थिति में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है।
कार्यक्रम के दौरान प्राचार्य द्वारा सभी प्रतिभागियों को लैंगिक संवेदनशीलता एवं सुरक्षित माहौल बनाए रखने की शपथ भी दिलाई गई।
इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य, डॉ. अनुराग पांडे, समिति अध्यक्ष डॉ. मणिमेखला, डॉ. छाया, डॉ. सुमित्रा मौर्य, डॉ. नागमणि, डॉ. शबाना, डॉ. सौम्या, प्राध्यापिका अंजू देवी, वृंदा जैन, तथा प्राध्यापक रविकांत और मजहर खान उपस्थित रहे।
साथ ही नव-नियुक्त एंबेसेडर छात्र अन्नू, अंशु, नम्रता, यश और पुष्कर सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने कार्यक्रम में सभागिता दर्ज की।
कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में जागरूकता, संवेदनशीलता और सुरक्षित वातावरण की भावना को मजबूत करना रहा, जिसे छात्रों ने उत्साहपूर्वक सराहा।
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