दुर्ग। नगर पालिक निगम, दुर्ग द्वारा जारी एक आधिकारिक आदेश के अनुसार सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ भूपेन्द्र गोईर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ लोक आयोग द्वारा विविध जांच प्रकरण क्रमांक 24/2020 के तहत की गई जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, छ.ग. लोक आयोग के पत्र क्रमांक 189/2020/6005, रायपुर दिनांक 23.08.2023 के माध्यम से संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास क्षेत्रीय कार्यालय, दुर्ग को संबंधित प्रकरण की जांच कर आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया था। इसके पालन में सहायक ग्रेड-03 भूपेन्द्र गोईर को कारण बताओ नोटिस दिनांक 31.07.2025 को जारी किया गया था, जिसका उन्होंने 06.08.2025 तक प्रस्तुत प्रतिवेदन में स्पष्ट एवं संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।
इसके फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय जांच की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है।
निलंबन अवधि में उन्हें नियम 53(1)(2)(क) के अंतर्गत जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। इस अवधि में उनका मुख्यालय विद्युत विभाग रहेगा और पूर्व अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। इस संबंध में आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।
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