गोली लगने के दौरान संदिग्ध चोट दिखने पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सच्चाई सामने आने पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया
आरोपी ने मोटर चोरी के संदेह में वारदात को अंजाम दिया था
बालाघाट। घटना का संक्षिप्त विवरण के अनुसार ग्राम मानेगांव भरवेली निवासी शिवशंकर सिंगरे ने 23 मई 2025 की सुबह थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पिता साधुसे सिंगरे उम्र 45 वर्ष की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि 22 मई 2025 को उसके पिता की अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें बालाघाट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, इसी दौरान ग्रामीणों व परिजनों ने मृतक के शरीर पर चोट के निशान देखे, जिससे संदेह हुआ और पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर भरवेली थाना पुलिस ने भादंसं की धारा 194 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जांच के दौरान मृतक सुदेश सिंगरे का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें उसकी मौत का कारण गर्दन की हड्डी टूटना पाया गया। बालाघाट पुलिस अधीक्षक नागेन्द्र सिंह (सेवानिवृत्त पी.बी.), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर एवं नगर पुलिस अधीक्षक श्रीमती वैशाली सिंह के निर्देशन में भरवेली थाना प्रभारी उपनिरीक्षक संजय ऋषि के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम को रहस्यमय हत्या की गुत्थी सुलझाने एवं आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए गए। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में जांच कर रही पुलिस टीम ने पाया कि मानेगांव निवासी रंजीत केड़ी एवं सुरेश हिरवाने ने अपने मित्र सुदेश सिंगरे के साथ मारपीट की है। साक्ष्य के आधार पर दोनों के विरुद्ध भरवेली थाने में धारा 103 भादंसं के तहत मामला दर्ज कर पुलिस टीम ने मानेगांव स्थित एक खेत में छिपे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी रंजीत ने बताया कि करीब दस दिन पूर्व उसके खेत की पानी की मोटर चोरी हो गई थी घटना वाले दिन दोनों आरोपियों ने सदुश को अपने घर बुलाया, उसे शराब पिलाई और मोटर के बारे में पूछा। जब बहस बढ़ गई तो उन्होंने सदुश को बुरी तरह पीटा, जिससे उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसकी मौत हो गई। दोनों आरोपियों को भरवेली थाने द्वारा गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
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