होम / दुर्ग-भिलाई / टॉपवर्थ प्रबंधन की सहयोगात्मक रवैया से श्रमिकों की समस्या का हुआ हल
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। अमलगम स्टील की ईकाई टापवर्थ स्टील्स एवं पावर प्रा. लि. बोरई औवि. केन्द्र रसमडा, दुर्ग में जनवरी 2020 से 'राष्ट्रीय कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण के ओदश द्वारा कार्पोरेट इन्साल्वेंसी रेजोलुशन प्रक्रिया आई. बी सी एक्ट 2016 के तहत प्रारम्भ हुआ था एवं 'राष्ट्रीय कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण की आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2023 द्वारा समाप्त हुआ एवं नियमानुसार कम्पनी अमलगम स्टील द्वारा अधिग्रहित किया गया। इस दौरान संस्थान की प्रबंधन के लिए प्राधिकरण द्वारा समाधान पेशेवर (आर.पी.) की नियुक्ति किया गया था। कार्पोरेट इन्साल्वेंसी रेजोलुशन प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 की प्रथम लहर के कारण कम्पनी चार माह अप्रैल से जुलाई 2020 एवं द्वित्तीय लहर अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 तक 10 माह, कुल 14 माह के लिए बंद रहा। इस बंद के दौरान कोई भी ठेका श्रमिक कार्य पर नहीं आए जिनकी संख्या लगभग 500 थी। ठेका श्रमिक इस बंद अवधि का पगार भुगतान के लिए 'राष्ट्रीय कम्पनी लॉ न्यायाधिकरण के समक्ष दावा प्रस्तुत किया था। जिसे प्राधिकरण ने खारिज करते हुए अपने आदेश दिनांक 24/06/2024 में स्पष्ट उल्लेख है कि "समाधान योजना के अनुमोदन पश्चात, सफल समाधान आवेदक पर अब अतिरिक्त दावो का बोझ नहीं डाला जा सकता वह केवल समाधान योजना में दर्ज दावो का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। तद्नुसार आई ए संख्या 5109/2023 से निपटाया मानते हुए खारिज किया जाता है।उपरोक्त आदेश के मद्देनजर यद्यपि वर्तमान नियोजक अमलगम स्टील की कोई जवाबदारी नहीं बनती परन्तु समाजिक व श्रमिक हित में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रिया साहू, सरपंच प्रतिनिधि बालकिशन, जनपद सदस्य नन्दु साहू के हस्तक्षेप एवं टापवर्थ प्रबंधन की ओर से सकारात्मक विचार पश्चात प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में बैठक कर 28 अप्रैल 2025 को समस्या का अंतिम निराकरण किया गया। जिसके अंतर्गत ठेका श्रमिकों को 3 माह के बराबर का पगार (मार्च 2020 में प्रवृत्त न्यूनतम पारिश्रमिक के आधार पर) तीन किश्तों में भुगतान अनुग्रह राशि के रूप में किया जायेगा, आंदोलन के दौरान ठेका श्रमिकों पर की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही समाप्त मानी जावेगी। हड़ताल अवधि 6 दिन के लिए अलग से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जावेगा। यह भी सहमति हुआ कि उभय पक्ष विभिन्न संस्था/न्यायालय में प्रस्तुत अपना अपना आवेदन वापस ले लेंगे। इस तरह विगत 1से 1.5 वर्ष से जारी अवरोध उभयपक्षों के सकारात्मक रवैया एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समस्या का अंतिम निराकरण किया गया। ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधियो की ओर से आश्वस्त किया गया है कि इस विषय पर भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे।
बैठक में ठेका श्रमिकों के प्रतिनिधिगण जिला पंचायत सदस्य सुश्री प्रिया साहू, जनपद सदस्य नंद कुमार साहू, प्रतिनिधि सरपंच ग्राम रसमड़ा बालकिशन निषाद, एच. एस मिश्र टापवर्थ कर्मवारी एवं ठेका श्रमिक संघ प्रतिनिधी, भीमराव बागडे छ.ग. मुक्ति मोर्चा, उप सरपंच बसंत, रसमड़ा एवं अन्य श्रमिकगण। टॉपवर्थ प्रबंधन की ओर से विजय पाण्डेय, जय थामस, के.टी. तिड़के, विनोद कुमार, कमलेश पवार एवं प्रशासन की ओर से वासुमित्र दीवान तहसिलदार दुर्ग, सुखनन्दन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दुर्ग एवं थाना प्रभारी अंजोरा एवं पुलगांव उपस्थित थे।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.