दुर्ग-भिलाई

जमीन फर्जीवाड़ा मामले में पकड़ाया पार्षद

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दुर्ग । जिले की थाना वैशाली नगर पुलिस ने शासकीय भूमि तथा अन्य भूमि पर कब्जा कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन को अपने व अन्य 03 के नाम से रजिस्ट्री कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी थाना वैशाली नगर के एक अन्य जमीन फर्जीवाड़ा के मामले में भी आरोपी है। संतोष नाथ उर्फ  जलन्धर वार्ड न. 34 भिलाई नगर का वर्तमान पार्षद है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी देवनाथ गुप्ता पिता स्व. राम कंवल गुप्ता उम्र 43 वर्ष साकिन एच.आई.जी प्लाट न. 5 ब्लॉक न. 2 वार्ड 10 जवाहर नगर सुपेला भिलाई ने लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी कार्तिक नंद शर्मा, पुरूषोत्तम उर्फ अरविन्द भाई, राजेन्द्र सोनी, हरिश राठौर के द्वारा मिलकर धोखाधड़ी कर कोहका वार्ड न. 14 बाबादीप सिंह नगर खसरा क्र.-5407/4 तथा 5407/3 जो 1000 वर्गफ  ीट, 2500 वर्गफिट का फर्जी पेपर व फर्जी व्यक्ति तैयार कर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट पर थाना वैशाली नगर में अप. क्र.-49/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये  जितेन्द्र शुक्ला पुलिस अधीक्षक दुर्ग, सुखनंदन राठौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर, सत्यप्रकाश तिवारी नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर के निर्देशन में उप निरीक्षक अमित कुमार अंदानी थाना प्रभारी वैशाली नगर द्वारा प्रकरण के विवेचना के दौरान आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर ने ब्रिज बिहारी, एन.धनराजु, एवं संतोष नाथ उर्फ जलन्धर द्वारा शासकीय भूमि जो उद्योग विभाग की तथा अन्य भूमि अरविन्द भाई की है यह सिद्ध करने के लिये फर्जी जमीन के दस्तावेज तैयार कर पुरूषोत्तम डोंगरे को फर्जी रूप से अरविन्द भाई के रूप में रजिस्ट्री कार्यालय में खड़ा कर हरिश राठौर के नाम से उक्त भुमि का पावर ऑफ  अटार्नि संबंधी कागजात तैयार किया गया प्रकरण में आरोपी पुरूषोत्तम डोंगरे का फ ोटो चस्पाकर दूसरे व्यक्ति के ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग कर फर्जी ड्राईविंग लायसेंस बनाया जाकर उपयोग किया गया। उक्त शासकीय भूमि तथा अन्य भूमि को अरविन्द भाई का बताया जाकर संतोष नाथ उर्फ जलंधर द्वारा उक्त जमीन की रजिस्ट्री बिना रकम के लेनदेन के स्वंय के नाम पर, एन धनराजु के नाम पर, पत्नि रिंकी सिंह के नाम पर तथा ममता नाम के महिला के नाम पर रजिस्ट्री करायी गयी। उक्त रजिस्ट्री में चेक अथवा अन्य माध्यम से जिस रकम को विक्रेता को देना बताया गया है उक्त रकम का लेनदेन वास्तव में आज दिनांक तक नही किया गया है। केवल रजिस्ट्री सही साबित करने के लिये एवं फर्जीवाड़ा से स्वयं को बचाने के लिये फर्जी तौर पर रकम का उल्लेख रजिस्ट्री पेपर में संतोष नाथ उर्फ जलन्धर द्वारा किया जाना पाये जाने से आरोपी संतोष नाथ उर्फ जलन्धर पिता स्व. दीनानाथ सिंह उम्र 45 वर्ष साकिन मिलन चौक वीर शिवाजी नगर थाना छावनी को पकड़कर अपराध के संबंध में पूछताछ किया गया जो अपना जुर्म स्वीकार किया तथा संतोष नाथ उर्फ जलन्धर का थाना वैशाली नगर के अप.क्र.-61/2023 धारा  420, 467, 468, 471, 120-बी में भी संलिप्तता होने से आरोपी संतोष नाथ उर्फ जालंधर को अप.क्र.-49/2025 धारा 420, 467, 468, 471, 120-बी भादवि में दिनांक 10.03.2025 को गिरफ्तार कर ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी संतोष नाथ उर्फ जालंधर थाना वैशालीनगर के ही जमीन फर्जीवाड़ा संबंधी एक अन्य मामले में धारा  420.467,468,471,120(ड्ढ)  भादवि के तहत आरोपी है।

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