दुर्ग-भिलाई

डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को व्याख्याता के पदों पर दी जाए पदोन्नति

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दुर्ग। छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा एक्स सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम 2019 में निहित प्रावधान के अनुसार डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को व्याख्याता के पदों पर पदोन्नति दिए जाने की मांग की है।
उक्त पदोन्नति के लिए एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष शत्रुघन साहू , ब्लाक अध्यक्ष किशन देशमुख,महेश चंद्राकर, जयंत यादव,चंपा नानक, सुनीता साहू, तामेश्वर देशमुख,रोहित देशमुख, ने  व्याख्याता के लिए डीएड वालों को भी शामिल करने की मांग की है। जिलाध्यक्ष शत्रुघन साहू ने बताया कि शिक्षक पद में रहते हुए विभाग द्वारा ही डीएड कराया गया है, वहीं डीएड अब पदोन्नति हेतु मान्य नहीं, यह गलत है। विभाग डीएड व बीएड दोनों को पदोन्नति दे, पदोन्नति पश्चात समय देकर विभाग द्वारा बीएड कराया जाए। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 5 मार्च 2019 को जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम में स्पष्ट प्रावधान है कि शिक्षक, प्रधान पाठक प्राथमिक शाला जो डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर हैं, उन्हें व्याख्याता पदोन्नति के लिए पात्र माना गया है। वर्तमान में व्याख्याता के हजारों पद पर पदोन्नति प्रस्तावित है, शिक्षा विभाग में एलबी संवर्ग के लिए व्याख्याता पद पर यह पहली पदोन्नति है, शिक्षक वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, अतः डीएड प्रशिक्षित की भी पदोन्नति हो। छतीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन का पक्ष यह है कि चूंकि पदोन्नति के लिए उक्त नियम में डीएड प्रशिक्षित को पात्र माना गया है, अतः सेवा में रहते हुए बहुत से शिक्षक बीएड प्रशिक्षण नहीं किये हैं, जिनकी पदोन्नति नहीं होने से विसंगति होगी। साथ ही डीएड प्रशिक्षित स्नातकोत्तर शिक्षकों को व्याख्याता पदोन्नति के लिए अपात्र करने से अनेकों पद की पूर्ति पदोन्नति से संभव नहीं हो पाएगी। शासन द्वारा उच्च न्यायालय में समुचित पक्ष रखा जाए तथा 5 मार्च 2019 को जारी छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं ध संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम के तहत पदोन्नति दी जाए।

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