छत्तीसगढ़

चार गौ तस्करों से 16 जीवित और 6 मृत मवेशी किया गया जब्त, जलते हुए ट्रक से मुक्त कराया गया मवेशियों को

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-क्रूरता ही इंतेहा ठूंस-ठूंस कर मवेशी रखने से 6 मवेशियों की मौत
-आरोपियों के विरूद्ध छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध
- गौ-तस्करी में जप्त वाहन की राजसात की जायेगी, वाहन मालिक भी बनेंगें सहआरोपी
-फरार गौतस्करों की सरगर्मी से हो रही तलाश
जशपुर।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बीती रात्रि में जशपुर पुलिस को विश्वस्त मुखबीर से सूचना मिली कि कुछ गौ तस्कर आयसर ट्रक वाहन से बगीचा के रास्ते भारी मात्रा में मवेषियों की तस्करी करते हुये झारखंड की ओर ले जा रहे हैं, इस सूचना पर एसडीओपी बगीचा दिलीप कुमार कोसले के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर घेराबंदी एवं आगामी कार्यवाही हेतु रवाना किया गया, साथ ही लोरो घाटी के पास दूसरी टीम द्वारा तगड़ा बेरिकेटिंग लगाकर किनारे में छिपकर वाहन के आने का इंतजार किया जा रहा था, इसी दौरान मुखबीर के बतायेनुसार उक्त ट्रक वाहन लोरो घाटी में आई जिसे पुलिस टीम द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, परंतु पुलिस एवं तगड़ा बेरिकेटिंग को देखकर वह अपने वाहन को रिवर्स में लेकर वापस जाने लगा, इस पर पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया एवं इस दौरान तस्करों का ट्रक वाहन का पहिया फट गया, तब भी वह अपने वाहन को तेजी से भगाने लगा जिससे उसके वाहन में आग लग गई एवं वाहन को रास्ते में खड़ी कर भाग रहे थे, भागने के दौरान पुलिस द्वारा 01 को दौड़ाकर पकड़ लिया गया, पूरी रात ऑपरेशन की मॉनीटरिंग अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जशपुर अनिल सोनी के द्वारा की जा रही थी। वाहन में आग लगने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीओपी जशपुर एवं फायर बिग्रेड की टीम तत्काल मौके पर पहुंचे एवं ट्रक वाहन में लगे आग पर काबू पाया गया, तथा पुलिस बल द्वारा अपनी जान जोखिम में डालकर गौवंशीय पशुओं का रेस्क्यू किया गया।
अगर फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर नहीं पहुंचता तो बड़ी दुर्घटना व जान माल की घटना हो सकती थी। पुलिस द्वारा उक्त वाहन से 14 नग जीवित गौ-वंश एवं 06 नग पूर्व से मृत गौ-वंश जप्त किया गया है। पुलिस द्वारा अन्य भागे हुये आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। भागे हुये आरोपियों के संबंध में मुखबीर से सूचना मिला कि एक यात्री बस में बिना जूता, चप्पल पहने कुछ लोग सफर कर रहे हैं, इस पर कोतवाली स्टॉफ द्वारा बस को रोककर संदेही 03 अन्य आरोपियों को पकड़कर अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। जीवित गौ-वंश को सुरक्षार्थ रखवाया गया है। पूछताछ में सभी गौ-तस्करों ने अपने अन्य फरार 04 साथियों के साथ मिलकर उक्त गौ-वंश को तस्करी कर जशपुर होते हुये झारखंड की ओर ले जाना बताये। थाना जशपुर में उक्त गौ-तस्करों के विरूद्ध छ.ग. कृषि पशु परि.अधि. 2004 की धारा 4, 6, 10 एवं पशु क्रूरता अधि. की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण के फरार 04 आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्यवाही में एसडीओपी जशपुर चंद्रषेखर परमा, एसडीओपी बगीचा दिलीप कुमार कोसले, निरीक्षक रविशकर तिवारी, निरीक्षक हर्षवर्धन चैरासे, उप निरीक्षक सतीष सोनवानी, स.उ.नि. विपिन किषोर केरकेट्टा, स.उ.नि. पाल, प्र.आर. 377 आनंद श्रीवास्तव, प्र.आर. जनरल सलीम तिग्गा, प्र.आर. 426 राजेश पाल, आर. 596 शोभनाथ सिंह, आर. 350 हेमंत कुजूर, आर. बेलसाजर कुजूर, आर. कुलरंजन एक्का, आर. शरद भगत, आर. 135 अनूप साहनी का योगदान रहा है।    
आरोपियों के नाम:-
1.    मो. शमताज उर्फ भोलू उम्र 28 साल निवासी साईंटांगरटोली थाना लोदाम।
2.    मो. नसीम शाह उम्र 20 साल निवासी साईंटांगरटोली थाना लोदाम।
3.    मो. मुस्तकीम खान उम्र 24 साल निवासी बरवाडीह थाना जारी जिला गुमला झारखंड।
4.    मो. जिशान उम्र 19 साल निवासी साईंटांगरटोली थाना लोदाम।

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