अपराध

दुर्ग में 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त 33,920 बल्क लीटर मदिरा नष्ट

278221020261136501002078676.jpg

-वर्ष 2011 से पूर्व के मामलों में जब्त अनुपयोगी शराब का न्यायालयीन आदेश पर विधिवत नष्टीकरण, 11 थानों से संबंधित प्रकरण शामिल

Image after paragraph

दुर्ग। जिला दुर्ग में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज आबकारी प्रकरणों में जब्त एवं लंबे समय से रखी ऐसी मदिरा, जो अब मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गई थी, का न्यायालय एवं कलेक्टर के आदेशानुसार विधिवत नष्टीकरण किया गया। इस कार्रवाई के तहत 11 थानों से संबंधित कुल 294 आबकारी प्रकरणों में जब्त 33,920.145 बल्क लीटर मदिरा का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निपटान किया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला दुर्ग के विभिन्न थानों में वर्ष 2011 से पूर्व दर्ज आबकारी मामलों में जब्त मदिरा को नियमानुसार सुरक्षित रखा गया था। निर्धारित अवधि बीतने के बाद मदिरा मानव उपभोग के योग्य नहीं रह गई थी। इसके मद्देनजर न्यायालय एवं जिलाधीश के आदेश के साथ पर्यावरण विभाग से आवश्यक अनुमति प्राप्त कर नष्टीकरण की कार्रवाई की गई।
मदिरा का नष्टीकरण थाना सुपेला के अंतर्गत निर्धारित स्थल पर मदिरा नष्टीकरण टीम की उपस्थिति में संपन्न कराया गया। इस दौरान आबकारी विभाग, राजस्व प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता की। संबंधित विभागों के समन्वय से पूरी कार्रवाई निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुरूप की गई।
- अनधिकृत उपयोग की आशंका समाप्त करना उद्देश्य
जब्त एवं अनुपयोगी मदिरा का नष्टीकरण न्यायालयीन आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और लंबे समय से रखी शराब का नियमानुसार निपटान करने की दिशा में किया गया। इस कार्रवाई का उद्देश्य अनुपयोगी मदिरा के अनधिकृत उपयोग की संभावना को समाप्त करना भी है।
- अधिकारियों की रही सहभागिता
नष्टीकरण की कार्रवाई में आबकारी विभाग की एडीओ सुप्रिया शर्मा, एसडीएम भिलाई नगर, नगर पुलिस अधीक्षक निशान पाठक तथा एसडीएम उत्तम सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल रहे। पुलिस, आबकारी और प्रशासनिक अमले के समन्वय से निर्धारित प्रक्रिया के तहत मदिरा का नष्टीकरण कराया गया।
- अवैध शराब की सूचना देने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री से संबंधित जानकारी पुलिस को दें। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और नागरिकों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी।

एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

Related News

Advertisement

Popular Post

This Week
This Month
All Time

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

logo.webp

स्वामी / संपादक- पवन देवांगन

- बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल : dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

NEWS LETTER
Social Media

Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved

Powered By Global Infotech.