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112 मामलों की 5,480 बल्क लीटर अवैध शराब नष्ट, कीमत करीब 45 लाख रुपये

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दुर्ग। दुर्ग जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में आबकारी अधिनियम के तहत जब्त मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त अवैध शराब का मंगलवार को थाना जामुल परिसर में विधिवत नष्टीकरण किया गया। न्यायालयीन प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 112 प्रकरणों में जब्त 5,480.082 बल्क लीटर शराब, जिसकी वर्तमान अनुमानित बाजार कीमत करीब 45 लाख रुपये है, का वैधानिक प्रावधानों के तहत सुरक्षित एवं वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया गया।
पुलिस के अनुसार, विभिन्न थानों में लंबे समय से जब्त शराब रखी होने के कारण उससे उठने वाली दुर्गंध से थाना आने वाले आम नागरिकों और पुलिसकर्मियों को परेशानी हो रही थी। इसे देखते हुए न्यायालयीन आदेशों एवं वैधानिक प्रक्रिया के अनुरूप नष्टीकरण की कार्रवाई की गई।
कलेक्टर द्वारा गठित नष्टीकरण समिति की उपस्थिति में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए जब्त शराब को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा मानकों के साथ नष्ट किया गया। इस दौरान नगर पुलिस अधीक्षक छावनी, थाना प्रभारी जामुल, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक सहित पुलिस एवं आबकारी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई का उद्देश्य न्यायालयीन आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित करना, जब्त सामग्री का सुरक्षित निस्तारण करना तथा अवैध शराब के दोबारा उपयोग या दुरुपयोग की किसी भी संभावना को पूरी तरह समाप्त करना है।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन, संग्रहण अथवा बिक्री जैसी गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस या संबंधित विभाग को दें। पुलिस ने स्पष्ट किया कि अवैध मदिरा से जुड़े मामलों में दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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