दुर्ग। घरेलू विवाद के दौरान पत्नी की गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को पुरानी भिलाई पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109 के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई 2026 को पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र के आमा कुआ चौक, पुरैना में आरोपी मिथलेश यादव (22 वर्ष) ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। बताया गया कि पीड़िता विवाद के बाद कुछ समय के लिए अपने मायके चली गई थी, लेकिन आरोपी उसे वापस घर ले आया। इसके बाद दोनों के बीच फिर विवाद हुआ, जिस पर आरोपी ने गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और गमछे से उसका गला घोंटकर हत्या करने का प्रयास किया।
घटना के दौरान पीड़िता बेहोश होकर गिर गई। परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के बाद होश में आने पर उसने पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी।
पीड़िता की शिकायत पर थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 351/2026 के तहत बीएनएस की धारा 109 में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई 2026 को आरोपी मिथलेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त गमछा भी जब्त कर लिया है।
पुलिस ने बताया कि घटना का कारण घरेलू पारिवारिक विवाद है। मामले की विवेचना थाना पुरानी भिलाई पुलिस द्वारा की गई।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा या घरेलू प्रताड़ना की किसी भी घटना की सूचना तत्काल निकटतम पुलिस थाना अथवा डायल 112 पर दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध समय पर कठोर वैधानिक कार्रवाई की जा सके।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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