होम / दुर्ग-भिलाई / सेवा सहकारी समिति रौंदा में 15 लाख से अधिक के धान और बारदाना गबन मामले में प्रभारी गिरफ्तार
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। जिले के थाना धमधा क्षेत्र अंतर्गत स्थित सेवा सहकारी समिति मर्यादित रौंदा में शासकीय धान एवं बारदाना गबन के मामले में पुलिस ने समिति प्रभारी को गिरफ्तार किया है। संयुक्त जांच में 15 लाख रुपये से अधिक मूल्य के धान और बारदाना की कमी पाए जाने के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार खाद्य विभाग, सहकारिता विभाग एवं जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के संयुक्त जांच दल द्वारा सेवा सहकारी समिति मर्यादित रौंदा और उपार्जन केंद्र रौंदा का आकस्मिक निरीक्षण एवं भौतिक सत्यापन किया गया। जांच में अभिलेखों के अनुसार उपलब्ध होने योग्य धान की तुलना में 560.28 क्विंटल धान तथा 2103 नग नया बारदाना कम पाया गया। कमी पाए गए धान एवं बारदाना की कुल अनुमानित कीमत 15 लाख 8 हजार 161 रुपये आंकी गई है।
जांच प्रतिवेदन में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के दौरान समिति द्वारा 73 हजार 952.80 क्विंटल धान का उपार्जन किया गया था। दस्तावेजों और वास्तविक भंडारण की तुलना में भारी अंतर पाए जाने पर मामले की शिकायत थाना धमधा में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने जांच प्रतिवेदन के आधार पर अपराध क्रमांक 136/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) एवं 318(1) में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। जांच के दौरान गवाहों के बयान एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर समिति प्रभारी जगदीश कुमार नवरंगे (60 वर्ष), निवासी पेंड्रावन, थाना धमधा को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
पुलिस के अनुसार समिति में संधारित अभिलेखों और वास्तविक रूप से भंडारित शासकीय धान एवं बारदाना के बीच पाए गए अंतर से शासकीय संपत्ति के गबन और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामले में धान खरीदी एवं भंडारण से संबंधित अभिलेख, जांच प्रतिवेदन तथा अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जब्त किए गए हैं।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि शासकीय संपत्ति, सार्वजनिक धन एवं सहकारी संस्थाओं से जुड़ी किसी भी प्रकार की अनियमितता या आर्थिक अपराध की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस एवं संबंधित विभाग को सूचित करें। पुलिस ने कहा है कि आर्थिक अपराधों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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