होम / दुर्ग-भिलाई / भूमि विक्रय के नाम पर 25.51 लाख की धोखाधड़ी, पिता-पुत्र के खिलाफ मामला दर्ज
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। भूमि विक्रय एवं नामांतरण के नाम पर 25 लाख 51 हजार रुपये की कथित धोखाधड़ी करने के आरोप में पुलगांव थाना पुलिस ने पिता-पुत्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रही है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता ने मौजा चन्दखुरी स्थित खसरा नंबर 1227/1, रकबा 0.0420 हेक्टेयर भूमि खरीदने के लिए आरोपियों को बैंकिंग माध्यम से कुल 25.51 लाख रुपये का भुगतान किया था। भुगतान के बाद भूमि का पंजीकृत विक्रय पत्र भी निष्पादित किया गया, लेकिन नामांतरण प्रक्रिया के दौरान आपत्ति प्रस्तुत कर नामांतरण निरस्त करा दिया गया।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने भूमि संबंधी दस्तावेजों एवं आपसी सहमति पत्र के आधार पर शिकायतकर्ता को विश्वास में लेकर विक्रय राशि प्राप्त की और बाद में राजस्व प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर भूमि का नामांतरण शिकायतकर्ता के पक्ष में नहीं होने दिया। दस्तावेजों एवं शिकायत की प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी एवं षड्यंत्र के तथ्य सामने आने पर पुलगांव थाना में अपराध दर्ज किया गया।
पुलिस ने बताया कि मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2) एवं 3(5) के तहत वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में विक्रय पत्र, सहमति पत्र, इकरारनामा, बैंक लेन-देन संबंधी दस्तावेज सहित अन्य अभिलेखों को जांच में शामिल किया गया है।
पुलिस के अनुसार भूमि विक्रय एवं नामांतरण प्रक्रिया के दौरान कथित छल-कपट और आर्थिक लाभ प्राप्त करने की मंशा से धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया है।
प्रकरण में आरोपी गुपेन्द्र कुमार निर्मलकर एवं खिलेन्द्र कुमार निर्मलकर, दोनों निवासी चन्दखुरी, जिला दुर्ग, के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि भूमि क्रय-विक्रय से पहले संबंधित दस्तावेजों, स्वामित्व अभिलेखों एवं राजस्व रिकॉर्ड का विधिवत सत्यापन अवश्य करें तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें।
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