भिलाई। शेयर मार्केट में निवेश कर अधिक मुनाफा दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सुपेला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ दो अलग-अलग प्रकरण दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रार्थी दीपक गाडगे (37 वर्ष), निवासी न्यू राजेंद्र नगर अमलीडीह रायपुर तथा पापा राव (63 वर्ष), निवासी सेक्टर-6 भिलाई ने थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी कि हनुमान मंदिर पुरानी बस्ती सुपेला निवासी टोमन दास साहू ने शेयर मार्केट में निवेश कर अच्छा लाभ दिलाने का प्रलोभन देकर उनसे बड़ी रकम निवेश करवाई। आरोपी ने दीपक गाडगे से लगभग 23 लाख रुपये, भीष्म महिलांग से 15 लाख रुपये तथा पापा राव से 10 लाख रुपये सहित अन्य लोगों से भी लाखों रुपये लेकर धोखाधड़ी की।
शिकायत की जांच के बाद सुपेला पुलिस ने आरोपी टोमन दास साहू के विरुद्ध अपराध क्रमांक 766/2026 एवं 767/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(2) एवं 318(4) के अंतर्गत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपी के कार्यालय और निवास स्थान पर कार्रवाई करते हुए एक किया कार, एक लैपटॉप, एक सीपीयू, एक की-बोर्ड, दो मॉनिटर, 10 चेक बुक, दो मोबाइल फोन, चार लेन-देन संबंधी डायरी तथा 10 ट्रॉफी जब्त की हैं।
गिरफ्तार आरोपी टोमन दास साहू को न्यायालय में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में अन्य पीड़ितों एवं वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है।
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुपेला विजय यादव, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, उप निरीक्षक चितराम ठाकुर, उप निरीक्षक नमिता टेकाम, प्रधान आरक्षक प्रकाशचंद तिवारी तथा आरक्षक सूर्यप्रताप सिंह की विशेष भूमिका रही।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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