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दुर्ग नगर निगम में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर विशेष सामान्य सभा, प्रस्ताव बहुमत से पारित

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दुर्ग। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार नगर पालिक निगम दुर्ग में 131वें संविधान संशोधन (नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023) विषय पर विशेष सामान्य सभा का आयोजन किया गया। यह बैठक निगम परिसर स्थित मोतीलाल वोरा सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता निगम सभापति श्याम शर्मा ने की।
सभा में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम-2023 के विभिन्न पहलुओं पर गंभीरता से चर्चा की। विचार-विमर्श के दौरान महिलाओं को राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने और उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विस्तृत चर्चा के बाद अधिनियम से संबंधित प्रस्ताव को बहुमत से पारित कर दिया गया।
महापौर अलका बाघमार ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा कि यह अधिनियम महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी देने और समाज में उनकी भूमिका को सुदृढ़ करने की ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि इससे राजनीति में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलेगा।

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महापौर ने यह भी कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसे महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के रूप में भी जाना जाता है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का उद्देश्य रखता है। इसके पारित होने से महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और समावेशी विकास को नई दिशा मिलेगी।
इस अवसर पर एमआईसी सदस्य देवनारायण चन्द्राकर, नरेन्द्र बंजारे, शेखर चन्द्राकर, लीना दिनेश देवांगन, मनीष साहू, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, निलेश अग्रवाल, शिव नायक, शशि साहू, लीलाधर पाल, हर्षिका संभव जैन, आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष संजय कोहले सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

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