होम / दुर्ग-भिलाई / निगम कोष में राशि जमा न करने पर प्रभारी सहायक निरीक्षक और सहायक राजस्व निरीक्षक सस्पेंड
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग के आयुक्त सुमित अग्रवाल ने राजस्व वसूली में अनियमितता एवं निगम कोष में राशि जमा नहीं करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए दो कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार ( सहायक ग्रेड-03 ) प्रभारी सहायक निरीक्षक संकेत धर्मकार द्वारा अपने प्रभार वार्ड से वसूल की गई 32,336 रुपये की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने पर 21 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।
इसके बाद केशबुक मिलान में कुल 2,53,383 रुपये निगम कोष में जमा नही किया जाना पाया गया, जिसके संबंध में 24 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी पत्र भी जारी किया गया था। निर्धारित समयावधि तक राशि जमा नहीं करने तथा रसीद बुक से वसूली गई राशि समय पर निगम कोष में जमा नहीं किए जाने को कदाचार की श्रेणी में मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत आयुक्त ने संकेत धर्मकार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय जलगृह विभाग निर्धारित किया गया है तथा बिना विभागीय अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार सहायक राजस्व निरीक्षक विवेक सालवनकर द्वारा अपने प्रभार वार्ड से वसूल की गई 36,586 रुपये की राशि निगम कोष में जमा नहीं करने के कारण 21 जनवरी 2026 को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। केशबुक मिलान के बाद 91,383 रुपये निगम कोष में जमा करने हेतु 24 फरवरी 2026 को अंतिम चेतावनी पत्र जारी किया गया, किन्तु निर्धारित समयावधि के बावजूद राशि जमा नहीं की गई। इसे कदाचार मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के तहत आयुक्त द्वारा विवेक सालवनकर को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग रहेगा तथा बिना विभागीय अनुमति के मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं होगी।
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