होम / दुर्ग-भिलाई / हत्या के प्रयास के प्रकरण में 24 घंटे के भीतर आरोपी गिरफ्तार, युवती पर धारदार हथियार से किया था प्राणघातक हमला
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। हत्या के प्रयास के एक गंभीर प्रकरण में Durg Police ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने युवती की गर्दन पर धारदार हथियार से प्राणघातक वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
संक्षिप्त विवरण के अनुसार, दिनांक 15.02.2026 को सायं लगभग 05:00 बजे प्रार्थिया बैकुंठधाम मंदिर से पूजा कर अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान इंदिरा चौक के पास, गली अंदर स्टेशन मरोदा क्षेत्र में आरोपी ने रास्ता रोककर बातचीत करने का प्रयास किया। प्रार्थिया के नहीं रुकने पर आरोपी पूर्व परिचय एवं पुरानी प्रताड़ना के चलते आक्रोशित हो गया और जान से मारने की नीयत से अपने पास रखे धारदार हथियार से उसकी गर्दन पर प्राणघातक वार कर दिया। बचाव के दौरान प्रार्थिया के दाहिने हाथ की कलाई, दाहिने गाल एवं दाहिनी पसली के पास चोटें आईं।
प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना नेवई में अपराध क्रमांक 82/2026, धारा 109 BNS के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को चिन्हित कर 16.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को माननीय न्यायालय, दुर्ग में प्रस्तुत कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है।
पूर्व परिचय के दौरान आरोपी द्वारा लगातार परेशान किए जाने से उत्पन्न आक्रोश एवं प्रतिशोध की भावना।
घटनास्थल:
इंदिरा चौक के पास, गली अंदर स्टेशन मरोदा, थाना नेवई, जिला दुर्ग।
आरोपी का नाम:
1. योगेन्द्र कुमार यादव उर्फ छोटू उर्फ टायलेट, उम्र 30 वर्ष, निवासी इंदिरा चौक स्टेशन मरोदा, थाना नेवई, जिला दुर्ग।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी नेवई सउनि करण सोनकर, सउनि निगम पात्रे, प्रआरक्षक हेमंत चंदेल, आरक्षक शाहबाज खान एवं आरक्षक विजय कुर्रे की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, पीछा करने या आपराधिक गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। महिलाओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे अपराधों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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