होम / दुर्ग-भिलाई / लाल सिग्नल तोड़कर अनाधिकृत हूटर बजाने व नशे में वाहन चलाने पर चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई
दुर्ग-भिलाई
फर्जी पत्रकार पहचान पत्र दिखाकर दबाव बनाने का प्रयास भी हुआ विफल
दुर्ग। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा नियमित पेट्रोलिंग के दौरान एक गंभीर यातायात उल्लंघन का मामला सामने आया है। दिनांक 03 फरवरी 2026 को नेहरू नगर चौक पर पेट्रोलिंग कर रही यातायात टीम ने एक स्विफ्ट कार चालक को लाल सिग्नल होने के बावजूद अनाधिकृत हूटर/सायरन बजाते हुए सिग्नल पार करने का प्रयास करते हुए पकड़ा।
पेट्रोलिंग टीम ने तत्परता दिखाते हुए वाहन को तत्काल रोका। पूछताछ के दौरान चालक का व्यवहार संदिग्ध पाए जाने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई, जिसमें चालक नशे की हालत में वाहन चलाते हुए पाया गया। साथ ही वाहन में अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग भी पाया गया।
जांच के दौरान चालक द्वारा स्वयं को पत्रकार बताते हुए कथित पत्रकार पहचान पत्र (प्रेस कार्ड) दिखाकर पुलिस कार्रवाई पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। संदेह होने पर जब पहचान पत्र की विधिवत जांच की गई, तो वह फर्जी/नकली पाया गया। पुलिस द्वारा किसी भी प्रकार के दबाव को अस्वीकार करते हुए निष्पक्ष एवं विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
उक्त कृत्य को गंभीर यातायात उल्लंघन मानते हुए संबंधित वाहन चालक के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 (नशे में वाहन चलाना), 184 (खतरनाक वाहन चालन) एवं 119(3) (अनाधिकृत हूटर/सायरन का प्रयोग) के तहत चालानी एवं वैधानिक कार्रवाई की गई।
इस कार्रवाई में यातायात पेट्रोलिंग टीम के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने तत्परता, सतर्कता और जिम्मेदारी का परिचय देते हुए प्रभावी कार्रवाई की।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग यातायात पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें तथा अनाधिकृत हूटर/सायरन या फर्जी पहचान पत्र का उपयोग न करें। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं एवं अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करें।
संपादक- पवन देवांगन
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