होम / दुर्ग-भिलाई / बिना अनुमति डीजे बजाने पर सुपेला पुलिस की सख्त कार्रवाई, वाहन सहित डीजे जप्त
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। सुपेला पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति डीजे बजाने के मामले में डीजे वाहन जप्त किया है। प्रकरण में विधिवत कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06 फरवरी 2026 को थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक, नेहरू नगर में चेकिंग के दौरान एक डीजे वाहन सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में बजाया जा रहा था। मौके पर डीजे संचालक द्वारा कोई भी सक्षम अथवा वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01/2026, धारा 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा डीजे सिस्टम सहित वाहन जप्त किया गया।
इस प्रकरण में आरोपी की पहचान मालिकराम जैसवाल, निवासी ग्राम हथबंद डोंगकरिया, तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार के रूप में की गई है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं दुर्गेश सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील ..
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात ही करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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