होम / दुर्ग-भिलाई / नाबालिग से दुष्कर्म व सामूहिक दुष्कर्म मामले में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, अब तक 4 आरोपी सलाखों के पीछे
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। नाबालिग पीड़िता के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। प्रकरण में फरार चल रहे मुख्य आरोपी कृपा शंकर उर्फ राजू कश्यप को पुलिस ने विधिवत गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि शेष आरोपियों की तलाश लगातार जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 30 जनवरी 2026 को पीड़िता अपनी माता के साथ महिला थाना दुर्ग उपस्थित हुई और लिखित आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उल्लेख किया गया कि अप्रैल 2018 से अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान, पीड़िता के नाबालिग होने की जानकारी होते हुए भी कुल 06 आरोपियों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं की गईं।
पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा धारा 65(1), 70(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा POCSO एक्ट की धारा 6 एवं 12 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था।
इसी क्रम में फरार आरोपी कृपा शंकर उर्फ राजू कश्यप (उम्र 58 वर्ष), निवासी सेक्टर-05, सड़क-09, मकान नंबर 05-ए, मल पता राम लखनपार, थाना बड़हलगंज, जिला गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) को प्रकरण से संबंधित साक्ष्य मिलने पर दिनांक 07 फरवरी 2026 को दोपहर 13:25 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है तथा शीघ्र ही सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।
पूर्व में गिरफ्तार आरोपी
1. विजय स्वाइन (37 वर्ष), निवासी दुर्गा नगर पश्चिम, भिलाई
2. अनिल चौधरी (60 वर्ष), निवासी ज़ोन-01, खुर्शीपार
3. गोविंद सिंह नागवंशी (62 वर्ष), निवासी चौकड़िया पारा, वार्ड क्रमांक 35, जिला राजनांदगांव
विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य भी प्राप्त किए गए हैं, जिनकी जांच जारी है।
इस संवेदनशील मामले में महिला थाना दुर्ग एवं ACCU दुर्ग की विवेचना टीम द्वारा तत्परता, गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की गई कार्रवाई को सराहनीय बताया गया है।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि ऐसे गंभीर एवं संवेदनशील अपराधों की सूचना तत्काल पुलिस को दें। पीड़ितों की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
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