दुर्ग। पुराने पैसों की वसूली को लेकर हुए आपसी विवाद में एक युवक की मृत्यु के मामले में दुर्ग पुलिस ने त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही करते हुए सभी 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पूर्व में 02 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद फरार चल रहे 03 अन्य आरोपियों को भी घेराबंदी कर पकड़ा गया।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 25.01.2026 को थाना सुपेला से प्राप्त मर्ग डायरी के आधार पर मृतक ऋषि निर्मलकर के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। शॉर्ट पीएम रिपोर्ट, मर्ग पंचनामा, गवाहों के कथन तथा स्पर्श अस्पताल की डेथ समरी के अवलोकन से यह तथ्य सामने आया कि दिनांक 24.01.2026 को होटल 36 इन, इंदिरा मार्केट, दुर्ग में पुराने पैसों की वसूली की बात को लेकर आरोपियों द्वारा मृतक के साथ हाथ-मुक्कों से मारपीट की गई थी। मारपीट के दौरान आई गंभीर चोटों के कारण उपचार के दौरान मृतक की मृत्यु हो गई।
उक्त तथ्यों के आधार पर थाना सिटी कोतवाली दुर्ग में अपराध क्रमांक 48/2026, धारा 103, 3(5) बीएनएस के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान पहले ही 02 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा चुका था। शेष फरार आरोपियों की लगातार तलाश की जा रही थी, जिन्हें दिनांक 02.02.2026 को सूचना के आधार पर घेराबंदी कर पकड़ा गया। पूछताछ में अपराध स्वीकार करने पर उन्हें भी विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
आरोपियों के नाम :
1. प्रशांत राव, उम्र 26 वर्ष, निवासी ओम नगर उरला, दुर्ग (पूर्व में गिरफ्तार)
2. लक्की उर्फ किशन कुमार ध्रुवे, उम्र 18 वर्ष 04 माह, निवासी जयंती नगर, दुर्ग (पूर्व में गिरफ्तार)
3. काके उर्फ हरविंदर सिंह, उम्र 20 वर्ष, निवासी कैलाश नगर, दुर्ग
4. मेजर सिंह सागर उर्फ राज सिंह सागर, उम्र 19 वर्ष, निवासी गुरूनानक नगर, दुर्ग
5. अंकित झा, उम्र 22 वर्ष, निवासी बेलूर हाउसिंग, हावड़ा (प.ब.), हाल मुकाम दीपक नगर, दुर्ग
सराहनीय भूमिका :
उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना सिटी कोतवाली दुर्ग, एसीसीयू प्रभारी एवं टीम तथा विवेचना टीम के अधिकारी-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कानून को हाथ में लिए बिना, वैधानिक तरीके से करें। अपराध करने वालों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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