-रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने दिए आदेश
-सत्य जरुर परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं-अध्यक्ष एमडी ठाकुर
दुर्ग। केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ (पंजीयन क्रमांक-332) के अध्यक्ष पद को लेकर अक्टूबर माह-2025 में हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है। यह आदेश फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ रजिस्ट्रार पद्मिनी भोई साहू द्वारा 8 जनवरी 2026 को जारी किया गया है। चुनाव को अवैध घोषित करने का कारण चुनाव में अनियमितता बरतना, अपूर्ण व भ्रामक जानकारी देना एवं फर्म्स व संस्थाएं के नियमावली का उल्लंघन करना बताया गया है। रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं द्वारा जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के पंजीकृत नियमावली के अनुसार वैधानिक सदस्यों के बीच पुन: विधिवत चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण कर चुनाव की जानकारी अधिनियम की धारा-27 के अधीन सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ को अवगत कराए। यह आदेश फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ ने केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एवं चुनाव में प्रत्याशी रहे एमडी ठाकुर एवं महासभा के प्रवक्ता विष्णु ठाकुर के शिकायत पर दी है। शिकायतकर्ताओं द्वारा चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद भी अनियमितता और संस्था के नियमावली के उल्लंघन की शिकायत करते रहे, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा उनके शिकायतों को नजरअंदाज किया जाता रहा। रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ के चुनाव को लेकर आए आदेश ने शिकायतकर्ताओं के शिकायतों को सच साबित कर दिया है। इस फैसले से केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष समेत कार्यकारिणी के अलावा गोंड समाज के लोगों में उत्साह का माहौल है। फलस्वरुप महासभा के पदाधिकारियों, संरक्षक, जिला अध्यक्षों, तहसील अध्यक्षों व समाज के अन्य लोग बुधवार को गोंडवाना भवन सिविल लाईन दुर्ग में जुटे और आमसभा का आयोजन कर शहीद वीर नारायण सिंह की जयंती मनाई,साथ ही फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ के आए फैसले पर खुशियां जाहिर की। इस दौरान केन्द्रीय गोंड महासभा धमधागढ़ के अध्यक्ष एमडी ठाकुर ने मीडिया से चर्चा में कहा कि सत्य जरुर परेशान हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता है। इसे फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ द्वारा चुनाव के अवैध होने संबंधी दिए गए फैसले ने चरितार्थ कर दिया है। श्री ठाकुर ने बताया कि केन्द्रीय गोंड़ महासभा, धमधागढ़, पंजीयन क्र.-332 दिनांक 02.03.1963, संशोधित दिनांक 10.01.2007 पर पंजीकृत समिति है। संस्था पर छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित) 1998 के समस्त प्रावधान लागू हैं। उन्होने बताया कि केन्द्रीय गोंड़ महासभा धमधागढ़ के चुनाव में अनियमितता बरते जाने की शिकायत उनके द्वारा रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ से की गई थी,शिकायत पर महासभा के 12.10.2025 को हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया गया है तथा महासभा को नए सिरे से चुनाव कराए जाने का आदेश दिया गया है। श्री ठाकुर ने अपने शिकायती आवेदन में फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ को बताया था कि कमलेश ध्रुव ने पूर्व में अपने आप को अध्यक्ष घोषित कर लिया था। वे केन्द्रीय गोंड़ महासभा, धमधागढ़ के सदस्य भी नहीं है तथा वे आदिवासी ध्रुव गोंड़ महासभा बावनगढ़ महासभा के सदस्य है। उन्हें धमधागढ़ के चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं था, लेकिन चुनाव अधिकारी की अनियमितता के कारण चुनाव हो गया था। चुनाव में अनियमितता के संबंध में 03.10.2025 को महासभा के प्रवक्ता विष्णुदेव ठाकुर द्वारा भी शिकायत की गई थी, लेकिन चुनाव अधिकारी द्वारा शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। श्री ठाकुर ने बताया कि चुनाव में अनियमितता संबंधी शिकायतों पर चुुनाव अधिकारी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और चुनाव के परिणाम घोषित कर दिए गए, जबकि चुनाव में जो मतदान करने के पात्र नहीं थे। उन्होने भी मतदान किए थे। कुछ जिलों में मतदाता से अधिक लोगों ने नियम विरुद्ध मतदान किया था। जिससे चुनावी प्रक्रिया व्यापक तौर से प्रभावित रही। ऐसी अनियमितता बालोद,बेमेतरा, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद के अलावा अन्य जिलों में सामने आई थी। धमतरी में मतदाताओं की कुल संख्या 16 थी, जहां 45 लोगों ने मतदान कर चुनाव को प्रभावित किया। इन सारी अनियमितताओं की मतदान के दौरान चुनाव अधिकारी से शिकायत की गई थी,लेकिन शिकायतों को चुनाव अधिकारी ने नजरअंदाज कर दिया। चुनाव अधिकारी के इस रवैये और चुनाव में अनियमितता को लेकर फर्म्स एवं संस्थाएं छत्तीसगढ़ नवा रायपुर में शिकायत की गई थी। शिकायत पर चुनाव को फर्म्स एवं संस्थाएं ने अवैध करार दिया है।
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