ब्रेकिंग

प्राचार्य, व्याख्याता व प्रधान पाठक पदोन्नति को लेकर बनी कार्ययोजना

870181220250930181000555218.jpg

-टीईटी अनिवार्यता के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की मांग
-पेंशन व क्रमोन्नति संबंधी लंबित मांगों के शीघ्र निराकरण की मांग
रायपुर/दुर्ग।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय एवं उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय से मुलाकात कर शिक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण कराने पर विभाग का आभार व्यक्त करते हुए शेष सभी संवर्गों की पदोन्नति शीघ्र पूर्ण करने की मांग की।
प्रतिनिधिमंडल ने प्राचार्य, व्याख्याता एवं प्रधान पाठक पदोन्नति, टीईटी अनिवार्यता के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर करने, पेंशन एवं क्रमोन्नति संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग प्रमुखता से रखी।
इस दौरान उप संचालक लोक शिक्षण आशुतोष चावरे एवं उप संचालक ए.एन. बंजारा, सहायक संचालक एच.सी. दिलावर एवं ए.डी. कुर्रे ने बताया कि वर्तमान में प्राथमिकता के आधार पर प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति, व्याख्याता पदोन्नति तथा रायपुर संभाग में प्रधान पाठक पदोन्नति हेतु कार्ययोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि टीईटी अनिवार्यता को लेकर शिक्षक घबराएं नहीं, विभाग शिक्षकों के हित में ही निर्णय लेगा तथा अन्य मांगों पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि लंबे समय से पदोन्नति प्रक्रिया लंबित रहने से शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अतः शेष रिक्त प्राचार्य पदों पर शीघ्र पदोन्नति, प्राचार्य के 10 प्रतिशत पदों पर विभागीय परीक्षा आयोजित करने, व्याख्याता ई संवर्ग के रिक्त पदों पर पदोन्नति प्रक्रिया अविलंब पूर्ण करने तथा प्रधान पाठक (पूर्व माध्यमिक), शिक्षक एवं प्रधान पाठक (प्राथमिक) के सभी जिलों के रिक्त पदों पर कैलेंडर जारी कर पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग की गई।
टीईटी अनिवार्यता के संबंध में ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 सितम्बर 2025 को पारित निर्णय के अनुसार 5 वर्ष से अधिक सेवा वाले शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य किया गया है, जबकि 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य नहीं था। अतः 17 अगस्त 2012 के पूर्व नियुक्त सेवारत शिक्षकों के हितों की रक्षा हेतु राज्य शासन द्वारा सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप/पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। साथ ही, आवश्यकता पड़ने पर विभागीय सीमित परीक्षा आयोजित करने का भी सुझाव दिया गया।
पेंशन एवं क्रमोन्नति संबंधी मांगों में एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा गणना करते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन निर्धारण, 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन, क्रमोन्नति/समयमान का सामान्य आदेश जारी करने तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में दिनांक 28 फरवरी 2024 को पारित निर्णय के अनुरूप सभी पात्र शिक्षकों को क्रमोन्नति/समयमान का लाभ देने की मांग रखी गई।
रायपुर संभाग में पूर्व माध्यमिक शाला प्रधान पाठक पद पर आज तक पदोन्नति नहीं होने का उल्लेख करते हुए वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत अन्य संभागों की तरह रायपुर संभाग में भी पदोन्नति प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ करने हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग रायपुर को निर्देशित करने की मांग की गई।
ज्ञापन सौंपने वाले प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश संयोजक सुधीर प्रधान, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढ्य, शत्रुघन साहू, जयंत यादव, वीरेन्द्र वर्मा, किशन देशमुख, राजेश चंद्राकर, रोहित देशमुख, चंद्र मास साहू, कमल वैष्णव, धनराज डहरे, पंचराम देवांगन, मंशाराम लहरें सहित अन्य पदाधिकारी शामिल थे।

एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

Related News

Advertisement

Popular Post

This Week
This Month
All Time

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

logo.webp

स्वामी / संपादक- पवन देवांगन

- बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल : dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

NEWS LETTER
Social Media

Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved

Powered By Global Infotech.