दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) के निर्देशानुसार दिनांक 17 दिसंबर 2025 को मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण न्यायिक अधिकारीगण द्वारा किया गया। निरीक्षण दल में षष्ठम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सप्तम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के सचिव शामिल रहे।
निरीक्षण के दौरान न्यायिक अधिकारियों ने महिला प्रकोष्ठ में निरुद्ध महिला बंदियों से उनके प्रकरणों की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन की गुणवत्ता, साफ-सफाई एवं स्वच्छता व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। इसके पश्चात जेल अस्पताल में भर्ती बीमार बंदियों से व्यक्तिगत चर्चा कर उनकी स्वास्थ्य समस्याओं एवं आवश्यकताओं से अवगत हुए।
कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बंदियों से उनके प्रकरणों की जानकारी ली गई। साथ ही जेल में बंदियों द्वारा निर्मित एलईडी बल्ब, आचार, फर्नीचर एवं अन्य उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु जिला न्यायालय परिसर में सूचना बोर्ड लगाए जाने के निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी प्रकरणों को अद्यतन करने तथा बंदियों को उनके मामलों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराने के निर्देश जेल अधिकारियों को दिए गए। न्यायिक अधिकारियों ने बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं तथा उनकी दैनिक दिनचर्या की जानकारी प्राप्त की।
नव आगंतुक बंदियों को उनके प्रकरणों से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया समझाई गई। साथ ही जिन बंदियों द्वारा निजी अधिवक्ता नियुक्त नहीं किए जा सकते, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता एवं अधिवक्ता नियुक्ति की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की जानकारी दी गई।
जेल प्रशासन को ऐसे बंदियों, जिन्हें परिहार का लाभ दिया जा सकता है, उनके लंबित आवेदनों के कारणों सहित जानकारी प्राधिकरण को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए। न्यायिक अधिकारियों ने स्वच्छता पर विशेष जोर देते हुए जेल अधीक्षक को निर्देशित किया कि बंदियों को स्वच्छ वातावरण, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण एवं शिक्षा के अवसर सहित सभी मौलिक सुविधाएं बिना किसी व्यवधान के उपलब्ध कराई जाएं। निरीक्षण के दौरान जेल अधीक्षक, प्रभारी उप जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, LADCS के काउंसिल एवं अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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