जोधपुर । राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम को बड़ी राहत देते हुए रेगुलर जमानत मंजूर कर दी है। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की डिवीजन बेंच ने सुनाया। आसाराम की ओर से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए नियमित जमानत याचिका दायर की गई थी। इस याचिका पर आज जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आसाराम को उपचार और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए राहत दी।
ज्ञात हो कि आसाराम इस समय जोधपुर की जेल में यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार अस्थायी जमानत (द्बठ्ठह्लद्गह्म्द्बद्व ड्ढड्डद्बद्य) दी गई थी और कई बार जमानत देने से इनकार किया था। लेकिन लगातार बिगड़ते स्वास्थ्य और चिकित्सीय रिपोर्टों को देखने के बाद अदालत ने इस बार रेगुलर जमानत को मंजूरी दी।
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला शर्तों के साथ जमानत (ष्शठ्ठस्रद्बह्लद्बशठ्ठड्डद्य ड्ढड्डद्बद्य) के रूप में लागू किया जाएगा, जिसके तहत आसाराम को इलाज के दौरान अदालत द्वारा तय नियमों का पालन करना होगा।
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