रायपुर । रायपुर के तेलीबांधा इलाके में देर रात चलने वाली पार्टियों और कार्यक्रमों पर अब सख्ती बरती जाएगी। क्षेत्र में मौजूद सभी होटल, बार, क्लब, पब और रेस्टोरेंट को रात 12 बजे के बाद बंद करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस नियम का उल्लंघन करने पर संबंधित संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।तेलीबांधा थाना पुलिस ने शनिवार को क्षेत्र के सभी व्यवस्थापकों को नोटिस जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी तरह का कार्यक्रम, डीजे या लाउड म्यूजिक नहीं चलेगा। यदि नियमों का उल्लंघन होता है, तो एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।सिविल लाइन क्षेत्र के सीएसपी रमाकांत साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासन ने होटल, ढाबों, क्लबों और पब को केवल रात 12 बजे तक संचालन की अनुमति दी है। इसके तहत सभी प्रतिष्ठानों को अधिकतम 12:30 बजे तक पूरी तरह बंद कराना होगा। रात के समय केवल फूड पार्सल सेवा को ही जारी रखने की इजाजत होगी, जबकि शराब परोसने और पार्टी करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।इसके अलावा, होटल और क्लब संचालकों को किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले संबंधित थाने में सूचना देना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी, डीजे का विवरण, निजी सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे और पार्किंग जैसी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन की यह सख्ती शहर में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और देर रात होने वाली घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से लागू की गई है।
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