दुर्ग। दुर्ग जिला मुख्यालय से करीब 22 किलोमीटर दूर अंडा थाना अंतर्गत ग्राम तिरगा में रविवार को ग्रामसभा बैठक का आयोजन किया गया। सभा में पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
गाँव में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने का ऐलान किया गया। तय किया गया कि गाँव में यदि कोई शराब बेचता पाया जाता है तो उस पर ₹11,000 का दंड लगाया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी देने वाले को ₹5,000 का इनाम दिया जाएगा।
इसके साथ ही पंचायत द्वारा
सभा में यह भी तय किया गया कि..
गाँव में जुआ खेलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
छोटे बच्चों को दुकानों से गुटखा, तंबाकू और पानी पाउच बेचे जाने पर रोक होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर ₹5,000 का दंड लगेगा।
किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
ग्रामसभा ने चेतावनी दी है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पंचायत द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सभा में यह भी तय हुआ कि गाँव के किसी भी सार्वजनिक स्थान पर शराब पीना प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पंचायत प्रतिनिधि..
सरपंच घसियाराम, सुखित राम ढीमर उपसरपंच) रुखमन देशमुख, बाबूलाल देशमुख टीकू दिल्लीवार पंच, तेजराम यादव पंच, गोवर्धन ढीमर पंच, रामसाय बेलचंदन, गैंदलाल देशमुख, नंदलाल देशमुख, शिव देशमुख, कुशल देशमुख, हिरालाल दिल्लीवार, बीरेंद्र निषाद, युवराज देशमुख, परसराम देशमुख ,लाल सिंह दिल्लीवार, दिलीप देशमुख व अन्य ग्रामवासी के सहयोग से सभा में यह निर्णय लिया गया।
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