धमतरी। श्रमायुक्त सह श्रम सचिव द्वारा जारी निर्देशानुसार, श्रम विभाग की योजनाओं हेतु श्रमिक पंजीयन एवं आवेदन प्रक्रिया में निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूल करने वाले चॉईस सेंटर (सीएससी) संचालकों पर कठोर कार्यवाही की जाएगी।
श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमिक पंजीयन आवेदन हेतु ऑनलाईन पोर्टल में 30 रुपये तथा योजनाओं के आवेदन हेतु 20 रुपये का शुल्क ही निर्धारित है। इसके बावजूद कुछ चॉईस सेंटर संचालकों द्वारा पंजीयन एवं आवेदन के नाम पर श्रमिकों से 1000 से 1500 रुपये तक वसूल किए जाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं।
इस संबंध में श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के हितों की रक्षा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करना विभाग की प्राथमिकता है। अतः सभी सीएससी संचालकों को निर्धारित शुल्क ही वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर जांच उपरांत संबंधित संचालक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी। जिला स्तर पर प्राप्त शिकायतों को कलेक्टर के संज्ञान में लाकर कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी।
श्रम विभाग द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं सीएससी संचालकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठक आयोजित की जाए। साथ ही पंजीयन एवं योजना आवेदन की स्वीकृति अथवा निरस्तीकरण की जानकारी का रेंडम आधार पर परीक्षण किया जाएगा। श्रमिकों एवं हितग्राहियों को “श्रमेव जयते” मोबाइल एप के माध्यम से योजनाओं की जानकारी देकर जागरूक किया जाएगा।
श्रमायुक्त ने स्पष्ट किया है कि श्रमिकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए तय सीमा से अधिक शुल्क लेने वाले संचालकों पर किसी भी प्रकार की उदारता नहीं बरती जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.