रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश के विकास एवं जनहित को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं:
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिला वरिष्ठ प्रवर वेतनमान..
राज्य पुलिस सेवा के उचित प्रबंधन के लिए वर्ष 2005 से 2009 बैच के अर्हकारी सेवा अवधि पूर्ण कर चुके अधिकारियों के लिए 30 सांख्येतर पद निर्मित कर उन्हें वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान देने का निर्णय लिया गया। इससे विभागीय पदोन्नति की राह आसान होगी।
जनजातीय व वंचित समुदायों के लिए संयुक्त उद्यम..
मंत्रिपरिषद ने पैन आईआईटी एलुमनी रीच फॉर इंडिया फाउंडेशन (PanIIT) के साथ मिलकर गैर-लाभकारी संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने को मंजूरी दी। इसके जरिए आदिवासी, गरीब, महिलाओं व तृतीय लिंग समुदाय के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास व ग्रामीण उद्यमिता के माध्यम से सशक्त किया जाएगा। प्रशिक्षकों को पैनआईआईटी प्रशिक्षित करेगा एवं अंतरराष्ट्रीय रोजगार हेतु फॉरेन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी।
पुराने वाहनों पर दो बड़े फैसले..
1. छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम-1991 में संशोधन कर पुराने वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं व वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा।
2. छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम-1994 में संशोधन कर वाहन स्वामी अब पुराने वाहन का फैंसी या चॉइस नंबर नए या अन्य राज्य से लाए गए उसी श्रेणी के वाहन में उपयोग कर सकेंगे। इसके लिए शुल्क लिया जाएगा। यह नियम सरकारी वाहनों पर भी लागू होगा लेकिन उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
छात्रों के लिए स्टार्टअप व नवाचार नीति..
राज्य में छात्रों को स्टार्टअप व नवाचार से जोड़ने नई नीति लाई जाएगी। इसका लक्ष्य 100 तकनीकी संस्थानों के 50 हजार छात्रों तक पहुँचना, 500 प्रोटोटाइप्स को समर्थन देना, 500 आईपीआर फाइल कराना और 150 स्टार्टअप को इन्क्यूबेट करना है। कृषि, हरित ऊर्जा, स्वास्थ्य व विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहन मिलेगा।
राजधानी क्षेत्र के सुनियोजित विकास के लिए नया प्राधिकरण
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र (State Capital Region) में रायपुर, दुर्ग-भिलाई व नया रायपुर के समन्वित विकास के लिए प्राधिकरण गठन को मंजूरी दी गई। अनुमान है कि 2031 तक इस क्षेत्र में 50 लाख की आबादी होगी, ऐसे में सुनियोजित विस्तार, भूमि उपयोग व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले:
छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी।
छत्तीसगढ़ माल व सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025 को हरी झंडी, इससे जीएसटी कानून को केंद्र सरकार के संशोधनों के अनुरूप किया जाएगा।
कर मामलों को शीघ्र निपटाने व व्यापारियों को राहत देने छत्तीसगढ़ बकाया कर, ब्याज एवं शास्ति निपटान (संशोधन) विधेयक 2025 का अनुमोदन।
छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन विधेयक 2025 से नक्शा-बंटवारे, रिकॉर्ड अद्यतन, अवैध प्लॉटिंग पर रोक, जियो-रेफरेंस मैप व नामांतरण की प्रक्रिया आसान होगी।
छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) (संशोधन) विधेयक 2025 को मंजूरी।
छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में संशोधन विधेयक को स्वीकृति।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि इन सभी निर्णयों से प्रदेश में सुशासन, आर्थिक प्रगति, रोजगार सृजन व सामाजिक उत्थान को नई दिशा मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन निर्णयों का लाभ समयबद्ध व पारदर्शी ढंग से जनता तक पहुंचे।
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