बिलासपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के एक आर्थिक अपराध मामले में दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्त्वपूर्ण आदेश पारित किया है। यह मामला हाईकोर्ट बिलासपुर द्वारा पारित 8 मई 2025 के फैसले से संबंधित है।
याचिकाकर्ता दिनेश पटेल पटवारी अभनपुर द्वारा दर्ज अपराध क्रमांक 30/2025, थाना स्टेट इकोनॉमिक ऑफेंसेस इन्वेस्टिगेशन एवं एसीबी, रायपुर, छत्तीसगढ़ में गिरफ्तारी से राहत की मांग की गई थी।
सुनवाई न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति जॉयमल्या बागची की खंडपीठ द्वारा की गई। याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट अधिवक्ता प्रियम्बदा सिंह, की ओर से सुप्रीम कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
कोर्ट ने चार सप्ताह में नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया।
याचिकाकर्ता को प्रतिवादी पक्ष को नोटिस देने की स्वतंत्रता दी गई है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया कि यदि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी होती है, तो उन्हें पुलिस या जांच अधिकारी के समक्ष आवश्यक जमानत और व्यक्तिगत बांड भरने पर रिहा कर दिया जाए।
याचिकाकर्ता को जांच में पूर्ण सहयोग करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चर्चित भारतमाला परियोजना के तहत बन रही सड़क में मुआवजा घोटाले में तत्कालीन एसडीएम अभनपुर निर्भय साहू, तहसीलदार शशिकांत कुर्रे, राजस्व निरीक्षक रोशन लाल वर्मा, पटवारी दिनेश पटेल सहित अन्य लोगों के खिलाफ पीओ व में मामला दर्ज हुआ था और उनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई थी।
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