बिलासपुर। थाना सकरी क्षेत्रांतर्गत सेवा सहकारी समिति मर्यादित पोंड़ी (घुटकू), पंजीयन क्रमांक 668 में हुई लगभग 63 लाख रुपये की धान गबन की अनियमितता को लेकर तीन लोगो के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। प्रार्थी अभिषेक शर्मा, शाखा प्रबंधक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित बिलासपुर ने थाना सकरी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि धान खरीदी वर्ष 2023-24 के दौरान पोंड़ी (घुटकू) केंद्र में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं सामने आई हैं। एक संयुक्त जांच दल द्वारा की गई जांच में यह उजागर हुआ कि कुल खरीदी गई 55,476 क्विंटल धान में से 2,226.77 क्विंटल धान का स्टॉक होना था, लेकिन भौतिक सत्यापन पर मात्र 195.77 क्विंटल अमानक धान मिला। यानी 2,031.00 क्विंटल धान ग़ायब पाया गया, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत 62,96,100/- आंकी गई है। इस संबंध में तीन जिम्मेदार लोगों को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।
1. अरुण कुमार कौशिक (तात्कालीन प्रभारी संस्था प्रबंधक)
2. रामखिलावन धुर्वे (तात्कालीन केंद्र प्रभारी)
3. हरी यादव (कंप्यूटर ऑपरेटर)
जांच प्रतिवेदनों और अभिलेखों के आधार पर पुलिस ने इन तीनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409 एवं 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
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