छत्तीसगढ़

श्री गुरूद्धारा बिल्डिंग की नई कमेटी का गठन अवैधानिक, पुरानी कमेटी कर रही नियमानुसार कार्य

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-अध्यक्ष हरचरणसिंह ने प्रेस को जारी किया बयान
बालाघाट
। श्री गुरूद्धारा बिल्डिंग कमेटी के अध्यक्ष हरचरणसिंह नरडे ने प्रेस को जारी किए गए बयान में बताया कि विगत दिनों समाचार पत्रो में गुरूद्धारा बिल्डिंग कमेटी के गठन का समाचार प्रकाशित किया गया। जो पूर्णतया अवैधानिक और फर्जी है। चूंकि पुरानी बिल्डिंग कमेटी, पूर्ण रूप से नियमानुसार अपना कार्य कर रही है।
उन्होंने बताया कि श्री गुरूद्धारा बिल्डिंग कमेटी, वर्ष 1991 से रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी जबलपुर से पंजीकृत है। जो शासकीय नियमों के पूर्णतः अधीन है, जिसमें कोई बाहरी संस्था या समिति दखलांदाजी नहीं कर सकती तथा यह संस्था अपने अधिकार क्षेत्र के लिए स्वतंत्र है और यदि कोई संस्था या समिति अधिकार क्षेत्र का हनन करती है तो खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्यवाही प्रस्तावित हो सकती है।
उन्होंने बताया कि 29 नवंबर 2024 को पूर्व अध्यक्ष सुरेन्दरपालसिंह सौंधी की अध्यक्षता में आमसभा की बैठक आहूत की गई। जिसमें सर्वसम्मति से समिति में पदाधिकारियों को मनोनित किया गया। जिसमें मुझे, सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया और पदाधिकारियो में उपाध्यक्ष मलकितसिंह ढिल्लन, निरंजनसिंह नरडे, सचिव अधि. डॉ. जसबीरसिंह सौंधी, कोषाध्यक्ष गुरदीपसिंह गंभीर, विधि सलाहकार हर्षमिंदरसिंह भाटिया और संरक्षक दर्शनसिंह ढिल्लन, हरगोपालसिंह भाटिया, प्रतिपालसिंह सौंधी, चरणजीतसिंघ छाबड़ा और सुरेन्दरपालसिंह सौंधी सहित कार्यकारिणी में सदस्यों को शामिल किया गया। समिति अपना कार्य फर्म्स सोसायटी के नियमानुसार कर रही है। यदि कोई अन्य संस्था, समिति कमेटी का नाम अथवा पंजीयन क्रमांक का उपयोग करता है तो उनके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जाएगी और इसके लिए वह स्वयं, इसके जिम्मेदार होंगे।

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