छत्तीसगढ़

एक ऐसा स्कूल जहां गांव के ही लोगों ने कीमती भूमि पर कर रखा था अतिक्रमण, राजस्व और पुलिस ने 17 अतिक्रमणकर्ताओं से शासकीय भूमि कराई मुक्त

60208032025072148img-20250308-wa0105.jpg

RO. NO 13129/104

-स्कूल की शासकीय भूमि से राजस्व और पुलिस अधिकारियों ने हटवाया अतिक्रमण
बालाघाट
।  खैरलांजी तहसील के पिंडकेपार गांव के स्कूल परिसर में अपने ही गांव के 17 लोगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ था। गांव में सड़क और बाउंड्रीवाल के लिए राशि भी स्वीकृत हो गई थी। लेकिन जब पंचायत ने भूमि खाली कराने की बात आयी तो पंचायत की एक न चली। इसके बाद तहसीलदार छवि पंत थाना प्रभारी श्री रामसिंह पटेल और नायब तहसीलदार श्री दुलारे लाल परते अपने दल के साथ पहुँचे। तहसीलदार श्रीमती पंत ने बताया कि जिन लोगों द्वारा स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण किया गया था। उनके पीएम आवास भी बने हुए है। लेकिन भूमि खाली नही करना चाह रहें थे। इस कारण उनके मकान तो तोड़े ही गए साथ ही घरेलू सामग्री भी उनके आवासों में व्यवस्थित रूप से राजस्व अमले ने भी सहयोग कर जमीन खाली कराई गई। पिंडकेपार के खसरा नम्बर 130 के 0.692 हेक्टेयर शासकीय  से 17 नागरिको के पक्के मकानों तोड़े गए। सिर्फ एक व्यक्ति का मकान आधा तोड़ा गया है। खाली कराई गई भूमि की कीमत 1 करोड़ 5 लाख रुपये है।
-इन ग्रामीणों ने किया था अतिक्रमण
     तहसीलदार श्रीमती पंत द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार अतिक्रमणकर्ताओं में कलाबाई पति माखनलाल, भगरता पति सनतलाल, शिवराज पिता सूरजलाल, सूरजलाल पिता अंबरलाल, बिरजलाल पिता अंबरलाल ने पक्के मकान बनाकर अतिक्रमण किया गया था। इसके अलावा अनावेदक धर्मराज पिता हंसराज, रविंद्र पिता लिखनलाल, अंगलाल पिता भाऊलाल, लखनलाल पिता भाऊलाल, रमेश पिता सूरजलाल, शंकरलाल पिता सूरजलाल, कमलेश पिता जियालाल, रमेश पिता जियालाल, गोधनलाल पिता संतु के द्वारा शासकीय भूमि पर निस्तार करके अतिक्रमण किया गया था। साथ ही सुरेंद्र पिता जियालाल, दिनेश पिता भैयालाल के द्वारा कच्ची झोपड़ी और बाउंड्रीवॉल बनाकर अतिक्रमण किया गया था।
-शिकायत के बाद तहसील न्यायालय ने आदेश किया
     ग्राम पंचायत पिंडकेपार के द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के संबन्ध में तहसीलदार खैरलांजी छवि पंत के पास शिकायत की गई थी। तहसीलदार द्वारा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण का मामला दर्जकर अनावेदको को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया। इसके पश्चात बेदखली आदेश पारित किया गया था। अनावेदकों के द्वारा बेदखली सूचना तमिल होने के उपरांत भी स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाया गया। ऐसी स्थिति में गुरुवार को राजस्व एवं पुलिस के संयुक्त अमले के द्वारा मौके से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में अनावेदको के खिलाफ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने के एवज में अर्थदंड भी आरोपित किया गया है।-अतिक्रमण हटाते ही सड़क और बाउंड्रीवाल बनाने की प्रक्रिया हुई प्रारम्भ
    जहां एक ओर  शासकीय भूमि अतिक्रमण मुक्त हुई वहीं उक्त भूमि पर पंचायत के द्वारा रुका हुआ बाउंड्री वॉल एवं सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो सकेगा। एवम अर्थदंड के रूप में राशि की वसूली संभव हो सकेगी। कार्यवाही के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित न हो इसके लिए निरीक्षक खैरलांजी, सालेबर्डी, ग्राम पंचायत सरपंच, सचिव, सभी कोटवार, पुलिस अमला और ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

RO. NO 13129/104

एक टिप्पणी छोड़ें

Data has beed successfully submit

Related News

Advertisement

97519112024060022image_750x_66bc2a84329bd.webp
RO. NO 13129/104
60204032025101208img-20250304-wa0001.jpg

ताज़ा समाचार

Popular Post

This Week
This Month
All Time

स्वामी

संपादक- पवन देवांगन 

पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल :  dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

हमारे बारे में

हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।

सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।

logo.webp

स्वामी / संपादक- पवन देवांगन

- बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)

ई - मेल : dakshinapath@gmail.com

मो.- 9425242182, 7746042182

NEWS LETTER
Social Media

Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved

Powered By Global Infotech.