छत्तीसगढ़

जिला पंचायत सदस्य और जनपद अध्यक्ष कि आरक्षण प्रक्रिया संपन्न...

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-प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों और नागरिकों के सामने सम्पन्न हुई आरक्षण प्रक्रिया
बेमेतरा
। त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2024-25 हेतु छ.ग. शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपालन मे गुरुवार 09 जनवरी 2025 को जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रणबीर शर्मा कि उपस्थिति मे जिला पंचायत के सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण तथा जनपद पंचायत के अध्यक्ष पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन/आरक्षण कि कार्यवाई कि गई। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी अंकिता गर्ग, जिला पंचायत सीईओ टेकचंद अग्रवाल, एडीएम प्रकाश भारद्वाज, अपर कलेक्टर अनिल वाजपेयी, सभी जिला एवं जनपद पंचायत के आरक्षण जनप्रतिनिधि/गणमान्य नागरिक/ पत्रकार/ के अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में संपन्न की गई।
-जिला पंचायत सदस्य के आरक्षण की जानकारी...
जिला पंचायत बेमेतरा अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र कठौतिया मे आरक्षित प्रवर्ग अनारक्षित महिला, बालसमुंद मे आरक्षित प्रवर्ग अनारक्षित मुक्त, चंदनु मे आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जनजाति महिला, बसनी मे अनुसूचित जाति महिला, मल्दा मे अनारक्षित मुक्त, संबलपुर मे अनुसूचित जाति मुक्त, प्रतापपुर मे अनुसूचित जाति महिला, उमरावनगर मे अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, खैरझिटीकला मे अन्य पिछड़ा वर्ग महिला, मोहतरा मे अनारक्षित मुक्त, सुरुजपुरा मे अनारक्षित मुक्त, भाठासोरही मे अनारक्षित महिला, सुरहोली मे अन्य पिछड़ा वर्ग मुक्त, बेरलाकला मे अनारक्षित मुक्त कि कार्यवाई कि गई।

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-जनपद पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की जानकारी...
जनपद पंचायत बेमेतरा मे आरक्षित प्रवर्ग अनुसूचित जाति महीला, जनपद पंचायत नवागढ़ मे आरक्षित प्रवर्ग सामान्य मुक्त, जनपद पंचायत साजा मे आरक्षित प्रवर्ग सामान्य मुक्त, जनपद पंचायत बेरला मे आरक्षित प्रवर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग महिला कि कार्यवाई कि गई है।
कलेक्टर ने कहा -
कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कहा कि त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी और जनहित में सुनिश्चित की गई है, इससे नागरिकों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिलेगा और सभी वर्गों को समान अवसर प्राप्त होंगे।
इस आयोजन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी देखी गई। उन्होंने कहा कि आरक्षण की यह प्रक्रिया कानून और संविधान के दिशा-निर्देशों के अनुसार की गई है, ताकि समतामूलक और न्यायसंगत व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

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