संयुक्त संचालक शिक्षा ने जारी किए आदेश
बिलासपुर। छात्राओं से अश्लील हरकत के आरोप में शिक्षक राम मूरत कौशिक को निलंबित कर दिया गया है। संयुक्त संचालक शिक्षा बिलासपुर ने आज निलंबन आदेश आज जारी किया है। मामला तखतपुर विकासखंड के सकरी पूर्व माध्यमिक स्कूल का है। छात्राओं ने शिक्षक के विरुद्ध अश्लील हरकत किए जाने की शिकायत कलेक्टर बिलासपुर से की। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल एसडीएम तखतपुर और जिला शिक्षा अधिकारी से जांच करवाई। दोनों अधिकारियों ने तत्परता से शिकायत की जांच कर घटना को सही पाया। इससे प्रमाणित हुआ कि शा.पू.मा.शाला सकरी में कार्यरत शिक्षक राम मूरत कौशिक द्वारा विद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं के साथ अश्लील हरकत किया जाता रहा है।
राम मूरत कौशिक का उक्त कृत्य पदीय गरिमा के विपरीत एवं निंदनीय होने तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कंडिका-3 के विपरीत होने के कारण गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है। इसलिए जिला शिक्षा अधिकारी बिलासपुर द्वारा प्राप्त प्रस्ताव एवं छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) क के तहत राम मूरत कौशिक शिक्षक शा.पू.मा.शाला सकरी वि.ख. तखतपुर जिला-बिलासपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता हैं तथा इनका मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय तखतपुर नियत किया जाता हैं। निलंबन अवधि में राम मूरत कौशिक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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